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High Security Number Plate: नंबर प्लेट नहीं तो 16 से लगेगा जुर्माना, इन अंकों वालों के लिए अनिवार्यता

High Security Number Plate आगरा जिले में पंजीकृत 11 लाख वाहनों में से अभी तक 54 फीसद ने ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाई है। चार और पांच अंक वालों वाहनों पर 15 अगस्त तक का अवसर है।

By Tanu GuptaEdited By: Published: Sun, 14 Aug 2022 09:05 PM (IST)Updated: Sun, 14 Aug 2022 09:05 PM (IST)
High Security Number Plate: नंबर प्लेट नहीं तो 16 से लगेगा जुर्माना, इन अंकों वालों के लिए अनिवार्यता
11 लाख वाहनों में से अभी तक 54 फीसद ने ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाई है।

आगरा, जागरण संवाददाता। वाहन की नंबर प्लेट पर दर्ज अंक के अंत में शून्य से तीन अंक वालों के लिए हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट पहले से अनिवार्य है। सोमवार के बाद अंतिम अंक चार और पांच वालों के लिए अनिवार्यता होने जा रही है। मंगलवार से वाहन का अंतिम अंक शून्य से पांच तक वाले वाहन सड़क पर बिना हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट के चलते हैं, तो उन पर जुर्माने की कार्रवाई होगी। वहीं अन्य वाहन के पंजीकृत नंबर के अंतिम अंक के अनुसार फरवरी 2023 तक की तिथियां निर्धारित की गई है। अनिवार्य हो चुकी है।

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जिले में पंजीकृत 11 लाख वाहनों में से अभी तक 54 फीसद ने ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाई है। शासन ने गत वर्ष हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए अनिवार्यता की थी, लेकिन नई प्लेट की उपलब्धता में आ रही मुश्किल के कारण अतिरिक्त समय दिया गया था। वहीं व्यावसायिक वाहनों के लिए 30 सितंबर 2021तो पंजीकृत नंबर का अंतिम अंक शून्य और एक वाले वाहनों की हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट बनवाने की अंतिम तिथि 15 नवंबर2021 थी, जबकि 15 फरवरी तक दो एवं तीन अंक वालों को अवसर दिया गया था। शासन ने तिथियों में परिवर्तन कर शून्य और एक अंक वालों को 15 फरवरी, दो और तीन अंक वालों को 15 मई तक अवसर दिया गया था। वहीं चार और पांच अंक वालों वाहनों पर 15 अगस्त तक का अवसर है। इसके बाद प्रवर्तन कार्रवाई होगी, जिसमें पांच हजार रुपये जुर्माना देना होगा।

कंपनियों का है अलग-अलग शुल्क

निर्माणदायी संस्था हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट का निर्माण करती है। संस्था ने डीलर नियुक्त कर रखे हैं। वहीं वाहन कंपनियों ने इसके लिए अलग-अलग शुल्क निर्धारित कर रखा है। दोपहिया वाहनों के लिए ये शुल्क 367 से 428 रुपये तक निर्धारित है। वहीं चार पहिया वाहनों के लिए 670 से 815 रुपये तक निर्धारित हैं।

हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट की अनिवार्यता है की गई है तो पंजीकरण नंबर के अंतिम अंक के अनुसार तिथियां निर्धारित हैं। इससे अपराध पर भी नियंत्रण होगा। तिथियां निर्धारित हैं, जिसके बाद प्रवर्तन दल कार्रवाई करेगा।प्रमोद कुमार, आरटीओ प्रशासन

 


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