हरियाली पर चली आरी, वन विभाग ने पकड़ा लेकिन आगरा पुलिस दर्ज नहीं कर रही मुकदमा
वन विभाग ने हरा पेड़ काटता पकड़ा था युवक पुलिस ने नहीं दर्ज किया मुकदमा। हरीपर्वत क्षेत्र का मामला युवक प्लाट में निर्माण करने के लिए काट रहा था गूलर का पेड़। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से रोक के बाद भी हरियाली पर कुल्हाड़ी चलाने से नहीं मान रहे लोग।
आगरा, जागरण संवाददाता। जया हास्पिटल के सामने खाली प्लाट में गूलर का हरे पेड़ काटते हुए युवक को वन विभाग की टीम ने मौके ही पकड़ लिया, लेकिन हरीपर्वत थाने की पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया। इसके बाद वन विभाग की टीम ने उप्र वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के तहत कार्रवाई की है।
हरीपर्वत थाना क्षेत्र के जया हास्पिटल के सामने एक खाली प्लाट है। सोमवार दोपहर दीपक उर्फ तारा उसमें खड़े हरे गूलर के पेड़ को काट रहा था।किसी ने पेड़ कटने की सूचना वन विभाग तक पहुंचा दी। तत्काल वन रक्षक टीकम मौके पर पहुंच गए और दीपक को पेड़ काटते हुए पकड़ लिया। पहले तो टीकम ने पेड़ काटने से मना किया, लेकिन वह नहीं माना और जबरदस्ती काटने की बात कहने लगा। टीकम ने 112 नंबर पर काल करके पुलिस बुला ली। पुलिस दीपक को हरीपर्वत थाने लेकर पहुंच गई। वहां पर थाना प्रभारी ने दीपक के खिलाफ मुकदमा लिखने से इन्कार कर दिया। यह बात टीकम ने अपने उच्चाधिकारियों को बताई। उनके कहने पर टीकम दीपक को ताजगंज स्थित वन विभाग के कार्यालय लेकर पहुंच गए। वन रक्षक टीकम ने बताया कि दीपक के खिलाफ उप्र वृक्ष अधिनियम 1976 की धारा चार व दस के तहत कार्रवाई की है। आगरा पेड़ काटने वालों यह हाल तब कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ताज ट्रिपेजियम जोन (टीटीजेड) क्षेत्र में रोक लगा रखी है।