Wine Shop in Mall: यूपी में मॉल की पहली Wine Shop आगरा में खुली, मिलेंगे विदेशी ब्रांड भी
Wine Shop in Mall फतेहाबाद रोड पर स्थित है टीडीआइ माॅल लाइसेंस व्यवस्थापन नियमावली-2020 के तहत खुली दुकान। विदेशी शराब- बीयर की होगी बिक्री आबकारी विभाग को 12 लाख रुपये सालाना।
आगरा, अमित दीक्षित। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच ताजनगरी के एक मॉल में प्रदेश की पहली अंग्रेजी शराब की दुकान खुल गई है। जहां शौकीन अपनी पसंद की शराब खरीद सकेंगे। महंगी अंग्रेजी शराब के साथ बीयर भी होगी। प्रदेश सरकार ने लाइसेंस व्यवस्थापन नियमावली-2020 को लागू किया है। इसके तहत प्रीमियम रिटेल बैंड में शॉपिंग मॉल्स में शराब की दुकानें खुल सकती हैं। मॉल्स में खरीदारी के लिए लोग अधिक आते हैं। जिसे देखते हुए मॉल्स में अंग्रेजी शराब की दुकानों का लाइसेंस निर्गत करने का निर्णय लिया गया। प्रदेश का पहला लाइसेंस फतेहाबाद रोड स्थित टीडीआइ मॉल के लिए जारी हुआ है। जहां अंग्रेजी शराब की दुकान खुल गई है। आबकारी विभाग को 12 लाख रुपये सालाना का राजस्व मिलेगा।
फ्रेश बीयर का भी पहला था लाइसेंस
दीवानी स्थित प्रदेश की पहली फ्रेश बीयर की दुकान ताजनगरी में खुली है। यह एक साल पूर्व खुली थी। जहां शौकीनों के सामने बीयर को तैयार किया जाता है।
बैठाकर नहीं पिला सकेंगे शराब
प्रीमियम रिटेल बैंड में शराब पिलाने की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर कोई शौकीन शराब पीते हुए पकड़ा जाता है तो इसके लिए संचालक को दोषी मानते हुए कार्रवाई की जाएगी।
इन ब्रांडों की होगी अनुमति
- ब्रांडी, जिन और वाइन के सभी ब्रांड
- आयातित विदेशी शराब के सभी ब्रांड
- देश में निर्मित विदेशी शराब के स्कॉच और इससे उच्च श्रेणी के ब्रांड
- वोदका, रम के सात सौ रुपये से अधिक कीमत के फुटकर ब्रांड
- 160 रुपये या इससे अधिक प्रति 500 एमएल केन वाली बीयर
लाइसेंस की शर्त
- दस हजार स्क्वायर फीट का क्षेत्रफल हाेना चाहिए।
- एक दुकान 500 स्क्वायर फीट की होनी चाहिए।
- फायर की एनओसी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।
- खाद्य लाइसेंस होना चाहिए।
'प्रीमियम रिटेल वैंड में पहला लाइसेंस टीडीआइ मॉल में खुली अंग्रेजी शराब की दुकान को मिला है। इससे 12 लाख रुपये सालाना का राजस्व मिलेगा'।
नीरेश पालिया, जिला आबकारी अधिकारी