बिन तराने कैसे बनेंगे विवाह के पल सुहाने, जानिये कॉपीराइट एक्ट ने कैसे बढ़ाई मुश्किल
फिल्मी गानों का प्रयोग करने पर कॉपीराइट एक्ट में एक वीडियोग्राफर गिरफ्तार! वीडियोग्राफर ने किया प्रदर्शन!
आगरा, गौरव भारद्वाज। शादी और अन्य कार्यक्रमों की यादें अब मूक बधिर फिल्म सरीखी नजर आएंगी। अगर कंपनियों की कार्रवाई ऐसे ही चलती रही तो शादी की वीडियो में कर्णप्रिय गाने सुनाई नहीं देंगे। आगरा में टी सीरिज कंपनी ने कॉपीराइट एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कार्रवाई कराई है।
शादी हो या बर्थडे पार्टी। जिंदगी के इन अनमोल पलों की याद सहेजने के लिए वीडियो रिकॉर्डिग कराई जाती है। इस रिकॉर्डिंग में हर रस्म को कर्णप्रिय और खूबसूरत बनाने के लिए फिल्मी गानों की मिक्सिंग की जाती है। मगर, अब फिल्मी गानों के प्रयोग पर म्यूजिक कंपनियों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। 13 फरवरी को थाना सदर बाजार क्षेत्र में राजपुर चुंगी निवासी अजय को टी-सीरीज कंपनी की शिकायत पर कॉपीराइट एक्ट में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। थाने में दर्ज एफआइआर में लिखी गई है कि अजय द्वारा उनकी कंपनी के गानों का प्रयोग वीडियो की बैकग्राउंड व मिक्सिंग में किया गया। इसके लिए कंपनी से अनुमति नहीं ली गई थी।
वीडियोग्राफरों में उबाल, कारोबार हुआ ठप
शादी की वीडियो में गानों की मिक्सिंग करने पर कॉपीराइट एक्ट में कार्रवाई से आक्रोश है। इस बाबत आगरा फोटोग्राफी एंड फिल्म एसोसिएशन के पदाधिकारी सांसद डॉ. राम शंकर कठेरिया से मिले। डीएम और एसएसपी से भी मुलाकात की। उनसे छापेमारी न कराने और सामान जब्त न करने की मांग की। उनके निर्देश पर डीएम एनजी रवि कुमार, एसएसपी अमित पाठक से एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मुलाकात की। एसएसपी अमित पाठक ने बताया कि अधीनस्थों को साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, कंपनी द्वारा की गई कार्रवाई से कारोबार ठप हो गया है। विरोध करने वालों में अध्यक्ष अमित कथुरिया, उपाध्यक्ष विशाल तिवारी, सचिव अमित जैन, कोषाध्यक्ष पुनीत बंसल, अमित शिवहरे, राजुल शुक्ला, राजू शर्मा, प्रमोद सोनू उत्कर्ष खंडेलवाल, अंकित खंडेलवाल, संजय गोयल आदि मौजूद रहे।
कोर्ट की लेंगे मदद
एसोसिएशन के उपाध्यक्ष विशाल तिवारी ने बताया कि कॉपीराइट एक्ट के तहत कार्रवाई न की जाए, इसके लिए कोर्ट की मदद ली जाएगी। वीडियोग्राफी और मिक्सिंग के लिए लोन पर मशीन और उपकरण खरीदे हैं, इनके जब्त होने से कारोबारी बर्बाद हो जाएगा।
ये है वीडियोग्राफी का कारोबार
वीडियोग्राफी से जुड़े लोगों ने बताया कि कम से कम 10 हजार रुपये से 40 हजार रुपये की वीडियोग्राफी की बुकिंग आती हैं। अगर 10 हजार वाली बुकिंग है तो उसमें 1800 रुपये के हिसाब से तीन दिन के कार्यक्रम के 5400 रुपये कैमरामैन और हेल्पर को मिलते हैं। इसके बाद 200 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से मिक्सिंग का खर्च होता है। अगर छह घंटे की शूट है तो 1200 रुपये ले जाता है। इस तरह बुकिंग लेने वाले को तीन से साढ़े तीन हजार रुपये बचते हैं। वहीं, बड़ी शादियों में चार से पांच एचडी कैमरे, ड्रोन, एलईडी, क्रेन लगती हैं। यहां खर्चा बढ़ जाता है।
तो करना होगा ओरिजनल म्यूजिक का प्रयोग
जानकारों का कहना है कि अगर वीडियोग्राफी के दौरान डीजे पर कोई गाना बज रहा है और वह शूट होता है तो उस पर कॉपीराइट एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं हो सकती। इसके अलावा कार्रवाई से बचने के लिए ओरिजनल म्यूजिक का प्रयोग कर सकते हैं।
हर साल होती हैं शहर में एक हजार से ज्यादा शादी
शहर में हर साल एक हजार से ज्यादा शादी होती हैं। इसके अलावा बर्थ-डे पार्टी व अन्य आयोजन अलग होते हैं। ऐसे में सभी कार्यक्रमों की वीडियो रिकॉर्डिग में फिल्मी गानों का प्रयोग होता है।
पांच हजार परिवार होंगे प्रभावित
आगरा फोटोग्राफी एंड फिल्म एसोसिएशन के उपाध्यक्ष विशाल तिवारी ने बताया कि शादी-पार्टी में वीडियोग्राफी और मिक्सिंग के काम से करीब पांच हजार लोग जुड़े हुए हैं। कंपनी द्वारा कॉपीराइट एक्ट के नाम पर वीडियोग्राफरों का उत्पीड़न किया जा रहा है। मिक्सिंग में जो गाने प्रयोग होते हैं उनका कोई व्यावसायिक प्रयोग नहीं होता। शादी समारोह की सीडी तो घर में यादों के लिए होती हैं। गानों के एवज में कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता। कंपनी की मनमानी के खिलाफ वे प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने बुधवार को सांसद रामशंकर कठेरिया को ज्ञापन देकर अपनी पीड़ा बताई।
15 हजार रुपये लाइसेंस फीस
एसोसिएशन के उपाध्यक्ष का कहना है कि एक म्यूजिक कंपनी फोटोग्राफरों से गानों का प्रयोग करने के लिए 15 हजार रुपये सालाना लाइसेंस फीस लेने की बात कह रही है। अगर हम ऐसा करते भी हैं तो एक दर्जन से ज्यादा दूसरी कंपनियां भी फीस वसूलेंगी। ऐसे में हमारा काम करना मुश्किल हो जाएगा। कई छोटे वीडियोग्राफर सड़क पर आ जाएंगे।
ये हैं प्रमुख म्यूजिक कंपनियां
टिप्स, सोनी, एचएमवी, सारेगामा, टी-सीरीज, यूनीवर्सल, ब्लू फ्रॉग, म्यूजिक टुडे, इरोस एंटरटेनमेंट, वीनस।
कंपनी कर सकती है कार्रवाई
इस मामले में अधिवक्ता सुब्रत मेहरा का कहना है कि अगर किसी कंपनी के पास कॉपीराइट है और वह रजिस्ट्रेशन दिखाती है तो वह अपने गानों के बिना अनुमति प्रयोग पर कॉपीराइट एक्ट की धारा 63 के तहत कार्रवाई कर सकती है।