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इटावा के सांसद रामशंकर कठेरिया रेलवे एक्ट के मुकदमे में बरी, उच्च न्यायालय की मांग को राजा मंडी स्टेशन पर किया था प्रदर्शन

इटावा के सांसद रामशंकर कठेरिया को अदालत ने शुक्रवार को रेलवे एक्ट के मुकदमे में बरी करने के आदेश किए। वर्ष 2009 में जीआरपी आगरा कैंट में दर्ज रेलवे एक्ट की धारा के तहत इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था।

By Nirlosh KumarEdited By: Published: Fri, 22 Oct 2021 03:31 PM (IST)Updated: Fri, 22 Oct 2021 03:31 PM (IST)
इटावा के सांसद रामशंकर कठेरिया रेलवे एक्ट के मुकदमे में बरी, उच्च न्यायालय की मांग को राजा मंडी स्टेशन पर किया था प्रदर्शन
उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना के समर्थन में वकीलों के आंदोलन में कठेरिया शामिल हुए थे।

आगरा, जागरण संवाददाता। इटावा के सांसद रामशंकर कठेरिया को अदालत ने शुक्रवार को रेलवे एक्ट के मुकदमे में बरी करने के आदेश किए। वर्ष 2009 में जीआरपी आगरा कैंट में दर्ज रेलवे एक्ट की धारा के तहत इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना के समर्थन में वकीलों के आंदोलन में कठेरिया शामिल हुए थे। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश एमपीएमएलए कोर्ट के जज नीरज गौतम ने उन्हें मुकदमे में बरी करने का आदेश किया।

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उच्च न्यायालय खंडपीठ की मांग को आंदोलन कर रहे अधिवक्ताओं के समर्थन में कठेरिया ने 26 सितंबर, 2009 को राजामंडी रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया था। रेलवे ट्रैक को रोककर यातायात को बाधित किया गया था। राजामंडी के तत्कालीन स्टेशन मास्टर ने रामशंकर कठेरिया, विधायक चौधरी बाबूबाल, महिला कांग्रेस नेता इंदिरा वर्मा, उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना संघर्ष समिति के संयोजक अधिवक्ता केडी शर्मा, अधिवक्ता अरुण सोलंकी व कुंवर शैलराज सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले में आरोपितों की पत्रावली पृथक करने के कारण सांसद रामशंकर कठेरिया के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई अलग से की गई। सांसद के 13 सितंबर को विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए की अदालत में बयान दर्ज हुए थे। उन्हें 23 सितंबर को अदालत में हाजिर होकर अपना पक्ष रखना था। सांसद के हाजिर न होने पर अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए थे। मामले में 27 सितंबर को कठेरिया को हाजिर होना था। 27 सितंबर को भी हाजिर न होने पर अदालत ने दोबारा गैर-जमानती वारंट जारी करते हुए अब सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तारीख नियत की थी। इस पर सांसद कठेरिया 28 सितंबर को ही कोर्ट में हाजिर हो गए थे।


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