MV Act: ई-चालान की तरह Driving Licence भी होगा ई-जब्त Agra News
वाहन चेकिंग के दौरान मूल प्रमाण नहीं लेंगे अधिकारी। इलेक्ट्रानिकली जब्त प्रपत्र का ब्योरा विभाग की वेबसाइट सारथी एवं एम परिवहन पर दिखाई देगा।
आगरा, जागरण संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिजिटल इंडिया का सपना धीरे-धीरे साकार रूप ले रहा है। परिवहन विभाग भी इसका एक उदाहरण है। इस विभाग में धीरे-धीरे सभी कार्य ऑनलाइन होते जा रहे हैं। 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट में हुए संशोधन से पूर्व भी परिवहन विभाग टेबलेट कंप्यूटर से ई-चालान करता था, लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन के बाद पूरी तरह से ई-चालान होना शुरू हो गया। अब ई-चालान की तरह ही वाहनों को ई-जब्त (इलेक्ट्रानिकली जब्त) किया जाएगा। अब चेकिंग के दौरान प्रवर्तन अधिकारी वाहन का मूल प्रमाण पत्र नहीं लेंगे, बल्कि अपने टेबलेट से लाइसेंस समेत अन्य कागजातों को ई-जब्त कर चालान काट देंगे। ऑन लाइन प्रमाण पत्र जब्त होने के बाद उनका ब्योरा परिवहन विभाग की वेबसाइट सारथी एवं एम-परिवहन एप पर दिखाई देगा। परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने विभाग के संभागीय प्रवर्तन एवं प्रशासनिक अधिकारियों को इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है।
कितनी बार कटा चालान, तुरंत हो जाएगी जानकारी
वाहन चालक द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस पर कितनी बार चालान कटा इसकी जानकारी एक बटन दबाते ही अधिकारी को हो जाएगी। इसके साथ ही लाइसेंस के निलंबन की संख्या भी बढ़ जाएगी। निमयानुसार तीन बार लाइसेंस पर चालान कटने के बाद उसे तीन माह के लिए निलंबित किया जाता है। इसके बाद भी यदि वाहन चालक ट्रैफिक नियमों को तोड़ता है और उसका लाइसेंस जब्त होता है तो छह माह और निलंबन होगा। इसके बाद उसका लाइसेंस हमेशा के लिए जब्त हो जाएगा।
जानकारी है नहीं, कैसे करेंगे डीएल को ई-जब्त
परिवहन आयुक्त ने अधीनस्थों को लाइसेंस ई-जब्त करने के निर्देश तो दे दिए, लेकिन यह कैसे किए जाएंगे? इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई। न ही इस संबंध में कोई कार्यशाला ही हुई है।
अभी तक वाहन के कागज को जब्त कर ई-चालान किया जाता है। ई-चालान होने के बाद उसका ब्योरा ऑन लाइन दिखाई देता है। परिवहन आयुक्त के आदेश की जानकारी तो नहीं है, लेकिन यदि ऐसा कोई आदेश है तो उस पर अमल किया जाएगा।
अनिल कुमार, आरटीओ (प्रवर्तन)