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आयकर नोटिस आने पर घबराए नहीं, कारण समझ करें कमियां दूर Agra News

आयकर रिटर्न प्रक्रिया अधूरी रहने पर भी अक्सर भेजे जाते हैं नोटिस। कारण समझकर कमियों को पूरा करें और उसका जवाब दाखिल करें।

By Prateek GuptaEdited By: Published: Tue, 28 Jan 2020 12:52 PM (IST)Updated: Tue, 28 Jan 2020 08:24 PM (IST)
आयकर नोटिस आने पर घबराए नहीं, कारण समझ करें कमियां दूर Agra News
आयकर नोटिस आने पर घबराए नहीं, कारण समझ करें कमियां दूर Agra News

आगरा, जागरण संवाददाता। आयकर विभाग से नोटिस आने की खबर सुनकर ही लोगों के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। ऐसे नोटिस आने पर घबराने की नहीं, बल्कि इसका कारण समझकर उसका जवाब देने की आवश्यकता होती है। ऐसा करना कोई मुश्किल नहीं, बेहद आसान भी है।

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अक्सर आयकर रिटर्न भरने के बाद भी लोगों के पास विभाग का नोटिस पहुंच जाता है। ऐसा प्रक्रिया अधूरी रहने के कारण होता है। इसलिए प्रक्रिया पूरी हुई या नहीं, यह जानना बेहद जरूरी हैं। हालांकि यह जानना अब मुश्किल भी नहीं रह गया। आप चाहें तो अपने मोबाइल फोन एसएमएम के माध्यम से या फिर पैन कार्ड के माध्यम से भी इसे आसानी से जान सकते हैं।

यह है तरीका

रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया पूरी होने पर विभाग में पंजीकृत फोन नंबर पर एक मैसेज आता है, जिसमें प्रक्रिया पूरी-अधूरी रहने की जानकारी दी जाती है। यदि ऐसे आप जानकारी नहीं कर पा रहे, तो आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर भी यह जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए आपको अपनी आइडी (आपका पैन कार्ड नंबर) डालनी होगी। इसके साथ यदि आपके पास पासवर्ड है, तो उसे डालें। न होने पर अपने आधार से ओटीपी जेनरेट करने के बाद नया पासवर्ड तैयार कर आयकर रिटर्न से जुड़ी सारी बातें जानी जा सकती हैं।

मिलेगी पूरी टैक्स प्रोफाइल

इस तरह आपकी पूरी टैक्स प्रोफाइल स्क्रीन पर सामने आ जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि आयकर विभाग पैन नंबर की मदद से ही लोगों की आय पर नजर रखता है। पैन नंबर के माध्यम से ही पता लगाया जाता है कि व्यक्ति की आय-व्यय कितना है, वह कितना टैक्स जमा करता है। साथ ही टैक्स चोरी की जा रही है या नहीं, इसका पता भी विभाग इसी के माध्यम से लगाता है।

अपनानी होगी यह प्रक्रिया

- पैन कार्ड नंबर के माध्यम से आयकर रिटर्न से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए विभाग की साइट इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग डॉट जीओवी डॉट इन पर जाएं।

- ई फाइलिंग लिंक पर जाकर अपना 10 अंकों का पैन नंबर डालें, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर चेक कर सकते हैं कि वित्तीय वर्ष में दाखिल रिटर्न प्रक्रिया पूरी हुई या नहीं।

- आयकर नियमों के अनुसार रिटर्न फाइल करना चाहिए।

- यदि आयकर विभाग के रिकॉर्ड में स्टेट्स पेंडिंग है, तो इनकम टैक्स विभाग आपको नोटिस भेज सकता है।

- आयकर विभाग के नोटिस में रिटर्न फाइल नहीं करने की वजह भी पूछी जाती है।

टीडीएस भी जान सकेंगे

इसी प्रक्रिया को अपनाकर टैक्स डिटेक्टेड एट सोर्स (टीडीएस) की जानकारी भी की जा सकती है। इसके लिए विभागीय साइट पर जाकर फॉर्म 26 एस देखना होगा। इस फॉर्म में जानकारी होती है कि आपके पैन नंबर पर कितना टैक्स काटकर जमा किया गया है।

आयकर नोटिस आने पर लोग परेशान हो जाते हैं। अक्सर प्रक्रिया अधूरी रहने के कारण भी यह भेजा जाता है। पैन नंबर के माध्यम से ऑनलाइन सिस्टम चेक कर रिटर्न प्रक्रिया समझी जा सकती है।

-एड. मनोज शर्मा, सचिव, आयकर शाखा, टैक्सेशन बार एसोसिएशन। 


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