आठ साल बाद आया फैसला, हत्या का आरोपित भुगतेगा अब उम्र कैद Agra News
फतेहाबाद थाने में दर्ज मामले के अनुसार 12 जून 2011 को आगरा के दयालबाग के पुष्पांजलि बाग फेज-टू निवासी शिवम गौड़ उर्फ मीतू की हत्या कर दी गई थी।
आगरा, जागरण संवाददाता। आठ साल के लंबे इंतजार के बाद परिवार को बेटे की हत्या हो जाने के बाद शांति मिली है। घर से बहाने से बुलाकर ले गए युवा की हत्या कर दी गई थी। तब से परिवार अदालत में फरियाद लगा रहा था। हत्या के इस मामले में कोर्ट ने एक भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दूसरे को साक्ष्य के अभाव में बरी दिया है। अपर जिला जज ने यह आदेश दिया है।
फतेहाबाद थाने में दर्ज मामले के अनुसार 12 जून 2011 को आगरा के दयालबाग के पुष्पांजलि बाग फेज-टू निवासी शिवम गौड़ उर्फ मीतू की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में जलेसर के शिव नगर निवासी विशाल गुप्ता और उसके भाई जुगनू गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।
मामले की सुनवाई के दौरान अपर जिला जज प्रथम अशोक कुमार यादव ने विशाल गुप्ता को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई और 55 हजार रुपये से दंडित भी किया है। कोर्ट ने उक्त राशि में से 40 हजार रुपये मृतक की पत्नी नीरज गौड़ को देने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने उसके भाई जुगनू गुप्ता को साक्ष्य के अभाव बरी करने के आदेश दिए हैं।