Move to Jagran APP

आठ साल बाद आया फैसला, हत्‍या का आरोपित भुगतेगा अब उम्र कैद Agra News

फतेहाबाद थाने में दर्ज मामले के अनुसार 12 जून 2011 को आगरा के दयालबाग के पुष्पांजलि बाग फेज-टू निवासी शिवम गौड़ उर्फ मीतू की हत्या कर दी गई थी।

By Prateek GuptaEdited By: Published: Thu, 24 Oct 2019 08:22 AM (IST)Updated: Thu, 24 Oct 2019 08:22 AM (IST)
आठ साल बाद आया फैसला, हत्‍या का आरोपित भुगतेगा अब उम्र कैद Agra News
आठ साल बाद आया फैसला, हत्‍या का आरोपित भुगतेगा अब उम्र कैद Agra News

आगरा, जागरण संवाददाता। आठ साल के लंबे इंतजार के बाद परिवार को बेटे की हत्‍या हो जाने के बाद शांति मिली है। घर से बहाने से बुलाकर ले गए युवा की हत्‍या कर दी गई थी। तब से परिवार अदालत में फरियाद लगा रहा था। हत्या के इस मामले में कोर्ट ने एक भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दूसरे को साक्ष्य के अभाव में बरी दिया है। अपर जिला जज ने यह आदेश दिया है।

loksabha election banner

फतेहाबाद थाने में दर्ज मामले के अनुसार 12 जून 2011 को आगरा के दयालबाग के पुष्पांजलि बाग फेज-टू निवासी शिवम गौड़ उर्फ मीतू की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में जलेसर के शिव नगर निवासी विशाल गुप्ता और उसके भाई जुगनू गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।

मामले की सुनवाई के दौरान अपर जिला जज प्रथम अशोक कुमार यादव ने विशाल गुप्ता को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई और 55 हजार रुपये से दंडित भी किया है। कोर्ट ने उक्त राशि में से 40 हजार रुपये मृतक की पत्नी नीरज गौड़ को देने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने उसके भाई जुगनू गुप्ता को साक्ष्य के अभाव बरी करने के आदेश दिए हैं। 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.