चर्चित शैल कुंद्रा हत्याकांड के दस आरोपित बरी, चश्मदीद अदालत में मुकरे Agra News
शाहगंज के व्यस्त बाजार में शोरूम में घुसकर शूटरों ने मारी थीं गोलियां। सीसीटीवी कैमरे में कैद था लाइव मर्डर सगे भाई ही गवाही से मुकर गए।
आगरा, जागरण संवाददाता। शहर में दस वर्ष पूर्व हुए शाहगंज के चर्चित शैल कुंद्रा हत्याकांड के दस आरोपितों को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष ने 19 लोगों को गवाह बनाया था। अदालत में मृतक के सगे भाई गवाही में मुकर गए।
शाहगंज के मुख्य बाजार में 13 दिसंबर 2009 की शाम सवा सात बजे दुस्साहसिक वारदात से शहर में सनसनी फैल गई थी। कपड़ा कारोबारी शैल कुंद्रा अपनी दुकान के बराबर ज्वैलर्स के शोरूम में भाई रवि कुंद्रा और स्टाफ के दो लोगों के साथ बैठे चाय पी रहे थे। इसी दौरान हमलावरों ने शोरूम में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर शैल कुंद्रा की हत्या कर दी थी। उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर लूट ले गए थे। हत्या की लाइव फुटेज वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में आ गई थी। हमलावरों द्वारा बाजार में फायरिंग करके भागते समय दो लोग रमेश चंद्र उर्फ बबलू और अमित भी गोली लगने से घायल हो गए थे।
मृतक के भाई रवि कुंद्रा ने हत्यारोप में राधेश्याम मल्होत्रा उसके भाई हरिओम मल्होत्रा उर्फ पिंटू निवासी राम कुंज गली, संजय दिवाकर और रवि दिवाकर एवं दो अज्ञात लोगों को नामजद किया था। पुलिस ने 15 जनवरी 2010 को राधेश्याम को रिमांड पर लिया था। उसकी निशानदेही पर कोठी मीना बाजार से घटना में प्रयुक्त रिवाल्वर बरामद की थी। अन्य आरोपित अजय उर्फ भोला की निशानदेही पर मृतक के भाई अजय कुंद्रा एवं गवाह अतिन मारवाह मौजूदगी में शाहगंज के नगला छउआ से मृतक की लाइसेंसी रिवाल्वर बरामद की थी।
अभियोजन पक्ष ने 19 गवाह अदालत में पेश किए। मुकदमे के वादी मृतक शैल कुंद्रा के सगे भाई रवि कुंद्रा, अजय कुंद्रा, गवाही के दौरान अपने पूर्व कथनों से मुकर गए। सुनवाई के बाद साक्ष्य के अभाव में विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र अहमद उल्ला खां ने सभी आरोपितों को बरी कर दिया।
इनके खिलाफ लगाई थी चार्जशीट
राधेश्याम मल्होत्रा, हरिओम, अजय दिवाकर, रवि दिवाकर, भीमसेन उर्फ भीमा, कृष्ण गोपाल, धनराज, राजवानी उर्फ हब्बू, दिलीप उर्फ पीटर उर्फ मामा, अजय उर्फ भोला, एवं अनिल उर्फ अन्नी।
यह थीं धाराएं
396: डकैती के दौरान हत्या
412: लूटी रिवाल्वर की बरामदगी
120 बी: साजिश
7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट
'अभियोजन पक्ष द्वारा मामले में अपील की जाएगी'।
बबलू कुमार, एसएसपी