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बैंक कर्मचारी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा

लोन की बकाया रकम लेने के बाद भी किस्त लेने का आरोप बैंक की ओर से नहीं दी एनओसी तब ग्राहक ने की कार्रवाई

By JagranEdited By: Published: Tue, 20 Apr 2021 11:30 PM (IST)Updated: Tue, 20 Apr 2021 11:30 PM (IST)
बैंक कर्मचारी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा
बैंक कर्मचारी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा

आगरा, जागरण संवाददाता। लोन की बकाया राशि लेने के बाद भी किस्त लेने पर बैंक कर्मचारी कठघरे में हैं। ग्राहक ने उसके खिलाफ हरीपर्वत थाने में धोखाधड़ी और धन हड़पने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि कर्मचारी ने लोन की बकाया धनराशि का चेक लेने के बाद भी एनओसी जारी नहीं की। चेक वापस नहीं किया। किश्त की रकम अवैध तरीके से खाते से काटी जा रही है।

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पुलिस लाइन के पास रहने वाली शीला सेंगर पत्नी प्रदीप कुमार ने कोर्ट के आदेश पर हरीपर्वत थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। इसके अनुसार, शीला ने मकान खरीदने के लिए एचडीएफसी बैंक से दस वर्ष के लिए होम लोन लिया था। वर्ष 2011 से प्रतिमाह किस्त उनके पति के बैंक खाते से काटी जा रही है। रकम इकट्ठी होने पर लोन की बकाया राशि जमा करने के लिए चार अक्टूबर 2019 को संजय प्लेस स्थित बैंक की हाउसिग शाखा में पहुंचे और बैंक के कर्मचारी धीरज सिन्हा से संपर्क किया। उन्होंने लोन के 10 लाख एक हजार रुपये बकाया बताए। शीला के पति प्रदीप सेंगर ने इतनी धनराशि का चेक दे दिया। बैंक कर्मचारी ने कुछ दिन बाद एनओसी जारी करने के लिए बोल दिया। इसके बावजूद उन्हें एनओसी नहीं दी गई। खाते से किस्त की रकम भी काटी जा रही है। कई बार बैंक के अधिकारी और कर्मचारियों से संपर्क करने पर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। चेक भी वापस नहीं किया गया। कोर्ट के आदेश पर बैंक के कर्मचारी धीरज के खिलाफ धोखाधड़ी और अमानत में खयानत का मुकदमा दर्ज किया गया है।


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