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बदला आयकर विभाग का कार्यक्षेत्र

प्रधान आयकर आयुक्त द्वितीय व अलीगढ़ को प्रथम में किया गया समाहित नई सिरे से किया गया तीन रेंज का गठन

By JagranEdited By: Published: Wed, 28 Oct 2020 06:00 AM (IST)Updated: Wed, 28 Oct 2020 06:00 AM (IST)
बदला आयकर विभाग का कार्यक्षेत्र
बदला आयकर विभाग का कार्यक्षेत्र

आगरा, जागरण संवाददाता। फेसलेस असिस्मेंट स्कीम लागू होने के बाद से आयकर विभाग आगरा के क्षेत्राधिकारी में भी परिवर्तन आया है। इसमें मुख्य आयकर आयुक्त प्रथम के अंतर्गत प्रधान आयकर आयुक्त द्वितीय व प्रधान आयकर आयुक्त अलीगढ़ के क्षेत्राधिकार को समाहित किया गया है।

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प्रधान आयकर आयुक्त प्रथम आगरा के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में अब आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, फर्रूखाबाद, कन्नौज, एटा, मैनपुरी, इटावा, फीरोजाबाद, झांसी और ललितपुर जिले शामिल होंगे। जबकि प्रधान आयकर आयुक्त द्वितीय व अलीगढ़ कार्यालय के अतिरिक्त मथुरा, एटा, फर्रूखाबाद, फीरोजाबाद व झांसी रेंज कार्यालय को भी समाप्त कर दिया गया है। रेंज एक (एक) आगरा, रेंज दो (एक) आगरा व रेंज चार (एक) अलीगढ़ का पुनर्गठन किया गया है।

अब होंगी तीन रेंज :

आयकर विभाग के जनसंपर्क अधिकारी राकेश बाबू ने बताया कि क्षेत्राधिकार पुनर्गठन के बाद प्रधान आयकर आयुक्त प्रथम आगरा प्रभार के अंतर्गत तीन रेंज का गठन हुआ है, जिसमें दो रेंज आगरा और एक रेंज अलीगढ़ होगी। इन रेंज के अंतर्गत आने वाले अधिकारी आयकर मामलों की स्क्रूटनी के साथ अन्य सभी कार्य, जैसे संशोधन, अपील प्रभाव, वसूली, करदाताओं की शिकायतें आदि कार्य देखेंगे।

यह रहेगा नया प्रारूप :

नवगठित रेंज एक (एक) आगरा में पूर्ववर्ती रेंज एक(एक), एक (दो) आगरा व मथुरा रेंज को शामिल कर नई रेंज बनी है, जिसमें तीनों रेंज के साथ एटा, कासगंज व हाथरस जिलों के साथ औरेया जिले के करदाता भी आएंगे।

वहीं नवगठित रेंज दो (एक) आगरा में पूर्ववर्ती रेंज दो (एक) आगरा, दो (दो) फीरोजाबाद और दो (तीन) झांसी को शामिल किया गया है। इन तीनों रेंज में आने वाले सभी जिलों के करदाता नई रेंज के क्षेत्राधिकार में रहेंगे और अपने संबंधित जिले में पदस्थापित न्याय क्षेत्र आयकर अधिकारियों के अंतर्गत आएंगे।

वहीं अलीगढ़ रेंज में पूर्ववर्ती रेंज चार (एक) अलीगढ़, व चार (दो) फर्रुखाबाद को शामिल किया गया है। इसमें अलीगढ़, फर्रूखाबाद, कन्नौज व मैनपुरी जिले के करदाता आएंगे और पदस्थापित न्यायक्षेत्र आयकर अधिकारियों के अंतर्गत होगा।


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