Fatehpur Sikri: गाइड बताएं, कुछ और काम तो नहीं कर रहे, जानिए क्यों मांगी जा रही ये जानकारी
Fatehpur Sikri लाइसेंस की शर्तों के अनुसार अन्य काेई काम नहीं कर सकते गाइड। फतेहपुर सीकरी के मान्यूमेंट गाइडों से एएसआइ ने मांगी है जानकारी। तीन दशक पूर्व 178 लाेगों को मान्यूमेंट गाइड बनाया गया था। तभी से यह स्मारक में काम कर रहे हैं।
आगरा, जागरण संवाददाता। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) के मान्यूमेंंट्स गाइडों को अब यह बताना होगा कि वो गाइडिंग के अलावा कोई और काम तो नहीं कर रहे हैं। एएसआइ ने फतेहपुर सीकरी में काम करने वाले गाइडों को इस आशय का एफीडेबिट दाखिल करने को कहा है। लाइसेंस की शर्तों के अनुसार गाइड कोई अन्य काम नहीं कर सकते हैं। तीन दशक पूर्व 178 स्थानीय दुकानदारों को बनाया गया था टूरिस्ट गाइड।
फतेहपुर सीकरी में तीन दशक पूर्व तक दरगाह परिसर में दुकानें लगा करती थीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इन दुकानों को हटाया गया था। उनकी आजीविकाेपार्जन के लिए एएसआइ ने उन्हें गाइडिंग के लाइसेंस जारी किए थे। 178 लाेगों को मान्यूमेंट गाइड बनाया गया था। तभी से यह स्मारक में काम कर रहे हैं। गाइड, लाइसेंस की शर्तों के अनुसार गाइडिंग के कार्य के अलावा कोई अन्य कार्य नहीं कर सकते हैं। इसके चलते अब एएसआइ ने गाइडों से एफीडेबिट दाखिल करने को कहा है। इसमें उन्हें बताना होगा कि उनके पास राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडिंग और केंद्र सरकार द्वारा जारी फोटोग्राफी करने का कोई लाइसेंस नहीं है। केंद्र या राज्य सरकार के किसी पद पर वो कार्यरत नहीं हैं। उन्हें एफीडेबिट फतेहपुर सीकरी के संरक्षण सहायक के कार्यालय में जमा कराना होगा।
सात जुलाई तक ही वैध थे लाइसेंस
फतेहपुर सीकरी के मान्यूमेंट्स गाइडों के लाइसेंस सात जुलाई, 2020 तक ही वैध थे। इसके बाद कोरोना काल के चलते उनका नवीनीकरण नहीं हो सका था। एएसआइ अब लाइसेंसों के नवीनीकरण के लिए ही गाइडों से एफीडेबिट मांग रहा है।