जल संस्थान ने मानी गलती, जमानत राशि की कम
जल संस्थान ने ठेकेदारों की जमानत राशि बढ़ाने का फैसला वापस ले लिया। हाल में यह जमानत राशि पचास गुना तक बढ़ा दी गई थी। -
जागरण संवाददाता, आगरा: जल संस्थान ने ठेकेदारों की जमानत राशि बढ़ाने में मनमानी की अपनी गलती स्वीकार कर ली है। अब सभी श्रेणियों की जमानत राशि को कम कर दिया गया है। इससे नए ठेकेदारों की मुश्किलें आसान हो गई हैं।
जल संस्थान ने ठेकेदारों की जमानत राशि में पचास गुना बढ़ोत्तरी कर दी थी। दैनिक जागरण ने 30 जून को इस मनमानी की खबर प्रकाशित की। विभाग द्वारा की गई बढ़ोत्तरी के बाद ए श्रेणी के ठेकेदारों की जमानत राशि 50 लाख कर दी गई। पिछले वित्तीय वर्ष में ए श्रेणी के ठेकेदारों की जमानत राशि एक लाख रुपये थी। यह बढ़ोतरी प्रत्येक श्रेणी में अलग-अलग की गई थी। नगरायुक्त अरुण प्रकाश ने मामले की जांच के आदेश दिए। जांच में पाया गया कि जल संस्थान ने बिना किसी शासनादेश के जमानत राशि में बढ़ोतरी की है। जमानत राशि में अब कमी की गई है। अब यह राशि पिछले वित्तीय वर्ष से भी कम हो गई है।
जल संस्थान की जमानत धनराशि
श्रेणी, बढ़ाई गई जमानत राशि, संशोधित जमान राशि
ए, 50 लाख, 50 हजार
बी, 40 लाख, 40 हजार
सी, 25 लाख, 25 हजार
डी, 10 लाख, 10 हजार
ई, शून्य, शून्य
नगर विकास मंत्री ने दिए जांच के आदेश
जल संस्थान द्वारा बिना किसी नियम के जमानत राशि में बढ़ोतरी की शिकायत नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना से की गई थी। पूर्व पार्षद हेमंत प्रजापति ने बताया कि प्रदेश में जल संस्थान पहला विभाग था, जिसने राशि में 50 गुना की बढ़ोतरी की। - जल संस्थान में जमानत राशि को बिना किसी शासनादेश के 50 गुना बढ़ा दिया गया था। यह तर्कसंगत नहीं था।
अरुण प्रकाश, नगरायुक्त - जमानत राशि को कम किया गया है। यह कमी प्रत्येक श्रेणी में हुई है। इसमें विभाग की गलती थी।
राजेंद्र आर्य, महाप्रबंधक जल संस्थान