1 नवंबर से होने जा रहा बदलाव, टोल के 20 किमी के दायरे वाले बनवा सकेंगे सालाना वाहन पास
1 नवंबर से टोल प्लाजा के 20 किमी दायरे में रहने वालों के लिए वाहन पास व्यवस्था में बड़ा बदलाव ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर।
जागरण संवाददाता, आगरा। अगर आप नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा के 20 किमी के दायरे में रहते हैं। वाहन पास बना हुआ है या फिर बनवा जा रहे हैं तो आपको बड़ी राहत मिलने जा रही है। एक नवंबर से वाहन पास व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब 1500 या फिर तीन हजार रुपये सालाना पास बनवा सकेंगे। इससे हर माह पास के नवीनीकरण के लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा।
आगरा-जयपुर हाईवे, ग्वालियर हाईवे, हाथरस रोड, नेशनल हाईवे-19, न्यू दक्षिणी बाइपास में टोल प्लाजा हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) को दिशा निर्देश जारी किए हैं। आगरा खंड के परियोजना निदेशक राहुल सिंह ने बताया कि वर्तमान व्यवस्था में टोला प्लाजा के 20 किमी दायरे में रहने वाले वाहन स्वामियों के पास 360 रुपये प्रति माह बनते हैं।
हर माह पास का नवीनीकरण करना पड़ता है। यानी एक साल में 4320 रुपये खर्च होते हैं। एक नवंबर से नई व्यवस्था लागू होगी। इसमें दो श्रेणी जुड़ जाएगी। ऐसे वाहन चालक जो नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत में रहते हैं। उनके पास 1500 रुपये सालाना में बनेंगे और नगर निगम सीमा क्षेत्र में रहने वाले वाहन चालकों के पास तीन हजार रुपये में बनेंगे। बशर्ते टोल प्लाजा से दूरी 20 किमी होनी चाहिए।
उन्होंने बताया कि साल में एकबार पास का नवीनीकरण होगा। नई व्यवस्था से परिषदों और पंचायतों के वाहन स्वामियों को 2820 रुपये और निगम क्षेत्र के स्वामियों को 1320 रुपये सालाना की बचत होगी। नवीनीकरण के लिए भी परेशान नहीं होना पड़ेगा।
लगातार होगा प्रचार प्रसार
सभी टोल प्लाजा में एक नवंबर से नई व्यवस्था का प्रचार प्रसार कराया जाएगा। साथ ही 20 किमी के दायरे में आने वाले गांवों के लोगों के साथ एनएचएआइ अधिकारी बैठक करेंगे। वाहन पास में होने वाली बचत की जानकारी दी जाएगी।
