House Tax: अब घर बैठे कीजिए हाउस टैक्स का असेसमेंट, आनलाइन होगा जमा, पांच स्टेप में जानें पूरी प्रक्रिया
House Tax Agra नगर निगम में म्यूटेशन के लिए आनलाइन किया जा सकेगा आवेदन प्रदेश का पहला निगम जहां मिलेगी यह सुविधा। आगरा में सौ वार्ड हैं और टैक्स के लिए लोगों को अब चक्कर नहीं लगाने होंगे।
आगरा, जागरण संवाददाता। हाउस टैक्स जमा करना हो या फिर म्यूटेशन कराना। इन कार्यों के लिए आपको नगर निगम कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। घर बैठे हाउस टैक्स का असेसमेंट कीजिए और आनलाइन जमा कर दीजिए। म्यूटेशन के लिए आनलाइन आवेदन किया जा सकता है। यह दोनों सुविधाएं देने आगरा पहला नगर निगम होगा। इसे बुधवार को लांच किया गया।
सौ करोड़ रुपये के हाउस टैक्स की वसूली का लक्ष्य
निगम स्थित कार्यकारिणी कक्ष में पत्रकारों से बातचीत में मेयर नवीन जैन ने बताया कि इस वित्तीय साल में 100 करोड़ रुपये के हाउस टैक्स की वसूली का लक्ष्य है। पिछले साल यह 60 करोड़ रुपये था जो की प्राप्त हो गया था। सौ वार्डों में 3.15 हजार आवासीय और 35 हजार व्यावसायिक भवन हैं। अभी तक हाउस टैक्स के असेसमेंट के लिए निगम की टीम पहुंचती थी। कई बार इसे लेकर विवाद भी होता था। अब भवन स्वामी खुद ही टैक्स का असेसमेंट कर सकते हैं।
टैक्स जमा करने के बाद निकलवा सकते हैं प्रिंट आउट
टैक्स आनलाइन जमा करने के बाद प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। इसी तरह से म्यूटेशन कराने के लिए भी आनलाइन पोर्टल है। आवेदक आनलाइन आवेदन कर सकता है। नगरायुक्त निखिल टीकाराम ने बताया कि
स्टेप 1: अपने ब्राउजर पर नगर निगम की बेवसाइट (www nagarnigamagra.com) व आगरा प्रापर्टी टैक्स की बेवसाइट (www.agrapropertytax.com) ओपन कर सेल्फ असेसमेंट पर क्लिक करें।
'Apply for new assessment' पर क्लिक करें।
स्टेप 2- यदि आपके पास लागिन अकाउंट है तो लागिन करें। नहीं तो आप नया लागिन अकाउंट बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें।
- पहले से लागिन अकाउंट है तो आईडी और पासवर्ड दर्ज करें।
- नए लागिन अकाउंट बनाने के लिए Create account/Register पर क्लिक करें।
स्टेप 3 - लागिन करने के बाद आपके सामने एक फार्म ओपन होगा।
- जोन, कॉर्पोरेट वार्ड और कॉर्पोरेट मोहल्ला का चयन करें
- चयन बाद Next पर क्लिक करें।
- अपना पर्सनल विवरण दर्ज करें।
- संपत्ति का प्रकार चुने (आवासीय या व्यावसायिक, मिक्स संपत्ति व प्लाट)
- डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें (आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ ऑनरशिप - बैनामा, रजिस्ट्री, वारिसान, कोर्ट आर्डर, संपत्ति के फोटोग्राफ)।
- अपनी संपत्ति के टैक्स कैलकुलेशन (क्षेत्रफल वार्षिक मूल्यांकन आदि) की जांच करें। आपकी एप्लीकेशन सेव करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा।
स्टेप 4- एप्लीकेशन नम्बर के माध्यम से आप अपने एप्लीकेशन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।
- Application status पर क्लिक कर एप्लीकेशन नंबर डालकर एप्लीकेशन की स्थिति की जांच करें।
- विभागीय के प्रारंभिक जांच के बाद आपको अपने लागिन अकाउंट प्राप्त होगा।
- विवरण की जांच करें
- विभागीय कार्रवाई पूर्ण होने बाद आपको आपका संपत्ति नंबर प्राप्त होगा।
स्टेप 5 - संपत्ति नंबर प्राप्त होने के बाद आगरा प्रापर्टी टैक्स पोर्टल (www.agrapropertytax.com) पर जाकर अपनी प्रापर्टी टैक्स के विवरण की जांच सकते हैं।
डिजिटल की जा रही फाइलें : नगरायुक्त ने बताया कि निर्माण विभाग की भी सभी फाइलों को कंप्यूटराइज किया जा रहा है। निर्माण कार्यों से संबंधित किसी भी प्रक्रिया को अधिकारियों द्वारा आनलाइन स्वीकृति दी जाती है। इस तरह से निर्माण विभाग का पूरा रिकार्ड डिजिटलाइज हो चुका है। इसके अलावा जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र विभाग भी आनलाइन है।
यह रहे मौजूद
अपर नगरायुक्त विनोद कुमार, सहायक नगर आयुक्त अनुपम शुक्ला, जोनल अधिकारी अश्वनी कुमार, गौरव सिन्हा सहित अन्य।