आगरा एमएलसी चुनाव में बूथ कैप्चरिंग की कोशिश, फतेहाबाद में छह अज्ञात पर केस
फतेहाबाद, आगरा में एमएलसी चुनाव के मतदान केंद्र पर बूथ कैप्चरिंग के प्रयास और मतपत्रों को बिखेरने के मामले में ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर।
संवाद सूत्र, फतेहाबाद (आगरा)। शिक्षक विधान परिषद चुनाव के मतदान केंद्र पर बूथ कैप्चरिंग के प्रयास में छह अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। अभिकर्ताओं के बीच विवाद और बैलेट पेपर बिखरने के बाद कुछ लोगों ने स्याही लगाकर मतदान करने का प्रयास किया था। जिसका वीडियो सोशल मीडिया में बहुप्रसारित हुआ था। पीठासीन अधिकारी की तहरीर पर छह अज्ञात लोगों को आरोपित बनाया गया है।
बीएनएस एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराओं में मुकदमा हुआ है। जिसमें बूथ कैप्चरिंग की जगह बैलेट पेपर बिखरने की धारा लगाई गई है। जबकि तहरीर के मजमून में बैलेट पेपर पर स्याही लगाकर मतदान के प्रयास की बात लिखी है। वीडियो के आधार पर हंगामा करने के आरोपितों की पहचान कर रही है।
पीठासीन अधिकारी एवं स्टेट बैंक के उप प्रबंधक गजेश कुमार गौतम ने फतेहाबाद थाने में तहरीर दी थी। जिसके मुताबिक शुक्रवार को वह तीन अन्य कर्मचारियों के साथ क्षेत्र पंचायत कार्यालय स्थित बूथ संख्या 26 पर पीठासीन अधिकारी के रूप में मतदान ड्यूटी कर रहे थे। केंद्र पर मतदान अभिकर्ता भी मौजूद थे। सुबह 11 बजे पांच-छह व्यक्ति एक साथ मतदान केंद्र के कमरा नंबर एक में प्रवेश कर गए।
मतदान को लेकर मतदाताओं और अभिकर्ताओं के बीच विवाद होने लगा। उन्होंने स्थिति संभालने के लिए लोगों को समझाने का प्रयास किया। इसी दौरान कुछ अन्य लोग मोबाइल लेकर मतदान कक्ष में पहुंच गए और वीडियो बनाने लगे। यह वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर प्रसारित हो गया।
पीठासीन अधिकारी की तहरीर पर दर्ज मुकदमे के अनुसार विवाद के दौरान मेज पर रखे बैलेट पेपर नीचे गिरकर बिखर गए। इस दौरान कक्ष में मौजूद कुछ लोगों ने मतदान पत्र उठाकर उन पर निशान लगाने और मतदान करने का प्रयास किया। जिससे मतदान प्रक्रिया बाधित हुई।
डीसीपी पूर्वी जोन अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि मामले में छह अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। हंगामे में शामिल लोगों की पहचान का प्रयास किया जा रहा है।
इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम
- धारा 132: मतदान केद्र पर दुर्व्यहार करना
- धारा 135: मतदान केंद्र से मतपत्र को अवैध रूप से हटाना
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस)
- धारा 221: लोक सेवक के लोक कार्यों में बाधा डालना
- धारा 223: लोक सेवक द्वारा दिए गए आदेशों को नहीं मानना,उनका उल्लंघन करना
- धारा 174: चुनाव में अनुचित प्रभाव या प्रतिरूपण का अपराध करना
