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Agra News: एक्शन में एडीए, आज कर सकता है सीलिंग की कार्रवाई, अग्निशमन विभाग ने दी है लिस्ट

Agra News बुधवार तड़के लगी आर मधुराज अस्पताल में आग के बाद से एक्शन में है अग्निशमन विभाग और एडीए। 18 की सूची में से दो को किया जा चुका है सील। ताजमहल के आसपास भी पांच दिन के सर्वे में 2202 आवासों का किया सर्वे।

By Nirlosh KumarEdited By: Tanu GuptaPublished: Thu, 06 Oct 2022 10:35 PM (IST)Updated: Thu, 06 Oct 2022 10:35 PM (IST)
Agra News: एक्शन में एडीए, आज कर सकता है सीलिंग की कार्रवाई, अग्निशमन विभाग ने दी है लिस्ट
आगरा के जयपुर हाउस स्थित एडीए कार्यालय का फोटो।

आगरा, जागरण संवाददाता। अग्निशमन विभाग द्वारा संवेदनशील श्रेणी में रखे गए अस्पतालों, होटलों, अपार्टमेंट और कारखाने में से कुछ पर शुक्रवार को सीलिंग की कार्रवाई हो सकती है। 18 की सूची में शामिल रीगा होम स्टे और होटल द हास्टलर (पूर्व नाम रिदम) को पहले ही सील किया जा चुका है।

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ये हैं जिनके खिलाफ लिया जाएगा एक्शन

अग्निशमन विभाग ने 23 सितंबर को शहर के 18 प्रतिष्ठानों की सूची मंडलायुक्त अमित गुप्ता को भेजते हुए सीलिंग की संस्तुति की थी। सूची में शामिल होटलों में रीगा, रिदम, सीपी, डीलक्स इन, अवेक्सिया प्रीमियर, वैष्णवी हेरिटेज इन, जोधा द ग्रेट, एएस रायल, ताज इन और अस्पतालों में लोटस, पुष्पांजलि, कृष्णा, जीवन ज्योति, सिनर्जी प्लस, प्रभा शामिल हैं। अपार्टमेंटों में ओम श्री सिल्वर वैली, सूरजधाम और जूता फैक्ट्री ग्रीन पार्क शूज प्राइवेट लिमिटेड सूची में हैं। तीन अक्टूबर को एडीए ने रीगा होम स्टे और होटल द हास्टलर को सील कर दिया था। इसके बाद दो दिन की छुट्टी पड़ गई। गुरुवार को सीलिंग की कोई कार्रवाई एडीए ने नहीं की।

एडीए उपाध्यक्ष चर्चित गौड़ ने बताया कि अग्निशमन विभाग के साथ संयुक्त कार्रवाई जारी है। 18 की सूची में शामिल अन्य अस्पताल, होटल, अपार्टमेंट आैर कारखानों के खिलाफ एक-दो दिन में कार्रवाई की जाएगी।

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ताजगंज में चिह्नित कीं 889 व्यावसायिक गतिविधियां

सुप्रीम कोर्ट के ताजमहल की चहारदीवारी से 500 मीटर की परिधि में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने के आदेश के अनुपालन में एडीए का सर्वे जारी है। पांच दिन में 500 मीटर की परिधि में किए गए सर्वे में 2202 आवासों और 889 व्यावसायिक गतिविधियों को चिह्नित किया गया है।

ताज पश्चिमी गेट मार्केट एसोसिएशन की जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को ताजमहल की चहारदीवारी की 500 मीटर की परिधि में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश किया था। इसके अनुपालन में एडीए ने क्षेत्रीय लोगों को 17 अक्टूबर तक की मोहलत प्रदान की है। एडीए ने क्षेत्र को 12 जोन में बांटते हुए सर्वे के लिए चार टीमें लगाई हैं। ग्लाेबल पोजिशनिंग सिस्टम के आधार पर टीमें ्सर्वे कर रही हैं। यहां अब तक होटल, रेस्टोरेंट, दुकानों, एंपोरियम के साथ ही घरों में हो रहे मार्बल हैंडीक्राफ्ट के काम को चिह्नित किया गया है। व्यावसायिक गतिविधियां कर रहे लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। जिन्होंने नोटिस स्वीकार नहीं किए हैं, उनके प्रतिष्ठानों के बाहर नोटिस चस्पा किए गए हैं।

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