ताजमहल पर निरस्त होंगे 50 फीसद वाहन पास
टीटीजेड की बैठक में कमिश्नर ने दिए थे निर्देश वर्ष 2020 में 1425 वाहन पास जारी किए थे
आगरा,जागरण संवाददाता। ताजमहल की 500 मीटर की परिधि के लिए दोपहिया व चारपहिया वाहनों को जारी 50 फीसद वाहन पास निरस्त किए जाएंगे। ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) अथारिटी की बैठक में कमिश्नर ने इसके निर्देश दिए थे। डीएम और एडीएम इस पर निर्णय लेते हुए आरटीओ के माध्यम से कार्रवाई कराएंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल की 500 मीटर की परिधि में बाहरी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा रखी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थानीय निवासियों के लिए वाहन पास की व्यवस्था कराई गई थी। पर्यटक वाहनों को पार्किंग में रोक दिया जाता है और वहां से वो बैटरी वाहनों से ताजमहल तक पहुंचते हैं। टीटीजेड की पिछली बैठक में आरटीओ द्वारा वर्ष 2020 में 1425 वाहन पास जारी करने की जानकारी दी गई थी। इनमें से 925 वाहन पास स्थानीय निवासियों और 500 सरकारी विभागों के वाहनों के लिए जारी किए गए। कमिश्नर ने ताजमहल की 500 मीटर की परिधि में स्थित 488 घरों में कई-कई वाहन पास जारी करने पर नाराजगी जताते हुए 50 फीसद वाहन निरस्त करने के निर्देश बैठक में दिए थे। इस पर सवाल खड़े हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा केवल स्थानीय निवासियों के लिए ही वाहन पास की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए थे। स्थानीय स्तर पर अफसर इसके लिए चाहे जब नई व्यवस्था बना लेते हैं।
स्थानीय निवासी शिवांकर शर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थानीय निवासियों के लिए वाहन पास की व्यवस्था की गई थी। जो व्यवस्था कोर्ट के आदेश पर की गई है, उसमें अफसर कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। वहीं, संदीप अरोड़ा ने बताया कि पर्यावरणविद अधिवक्ता एमसी मेहता को निरीक्षण के लिए आगरा आना है। उनके समक्ष इस प्रकरण को उठाया जाएगा।