Supreme Court के दिशा− निर्देश, प्रदेश की जेलों के 363 सजायाफ्ता बंदी बुजुर्ग अपनों के बीच बिता सकेंगे समय
प्रदेश की जेलों में निरुद्ध बुजुर्ग बंदियों को 60 दिन के पेरोल पर किया गया है रिहा। सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश के बाद शासन ने मांगी थी बंदियों की सूची। फिलहाल 363 बंदियों को 60 दिन की पेरोल पर रिहा किया जा रहा है।
आगरा, जागरण संवाददाता। उत्तर प्रदेश की जेलों में निरुद्ध सजायाफ्ता बुजुर्ग बंदी अब अपनों के बीच समय बिता सकेंगे। कोरोना संक्रमण के प्रकोप को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय की हाई पावर कमेटी के दिशा-निर्देश के बाद शासन ने जेलों से 65 साल या उससे अधिक उम्र के सजायाफ्ता बंदियों की सूची मांगी थी। शासन द्वारा बंदियों की सूची पर निर्णय के बाद फिलहाल 363 बंदियों को 60 दिन की पेरोल पर रिहा किया जा रहा है।
बुजुर्ग बंदियों की रिहाई का आगरा जिला जेल से सिलसिला शुरू हो गया हे। आगरा जिला जेल से 21 बंदियों को 60 दिन की पेरोल पर रिहा किया गया है। प्रदेश की अन्य जेलों से भी बंंदियों को पेरोल देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सबसे ज्यादा 59 बंदी वाराणसी सेंट्रल जेल से पेरोल पर रिहा हो रहे हैं। जबकि बरेली जेल से 35 बंदियों को पेरोल मिला है।
आगरा जिला जेल से इन 21 बंदियों को मिला है पेरोल
प्रेम सिंह उर्फ नेमीचंद, सहाब उर्फ शमसुद्दीन, भूप सिंह, जगदीश प्रसाद, विजेंद्र सिंह, बेनी राम, अल्ला नूर, तेज सिंह, ओम प्रकाश, राजेंद्र, रनवीर, राम प्रकाश, शेखर, नाजनीन, नत्थो देवी, रामश्री, रामकली, कमलेश उर्फ रुकसाना, भगवान देवी उर्फ विद्या देवी और होराम।
प्रदेश की अन्य जेलों से पेरोल पर रिहा होने वाले बंदियों की संख्या
जिला जेल/ सेंट्रल जेल पेरोल मिलने वाले बंदियों की संख्या
अलीगढ़ 9
आंबेडकर नगर 13
अयोध्या 23
बदायूं 3
बहराईच 3
बांदा 6
बाराबंकी 6
बरेली 35
बस्ती 11
बिजनौर 10
फतेहगढ़ 8
फीरोजाबाद 17
गौतमबुद्ध नगर 1
गाजियाबाद 2
गोरखपुर 1
गोंडा 1
हरदोई 2
कासगंज 2
कौशांबी 3
लखीमपुर खीरी 8
मेरठ 4
मिर्जापुर 13
मुरादाबाद 11
मुरादाबाद (संभल) 11
मुरादाबाद (अमरोहा) 9
मुजफ्फर नगर (शामली) 1
उरई 3
प्रतापगढ़ 4
नैनी सेंट्रल जेल 10
रायबरेली 5
शाहजहांपुर 8
साेनभद्र 19
सुल्तानपुर 1
अमेठी (सुल्तानपुर) 1
उन्नाव 12
वाराणसी सेंट्रल जेल 58
वाराणसी जिला जेल 8