High Security Number Plate: नंबर प्लेट के अंत में है शून्य और एक, तो लगवा लें हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट
High Security Number Plate आज है अंतिम दिन मंगलवार से लगेगा जुर्माना परिवहन विभाग में नहीं होगा कोई काम। जिले में पंजीकृत 11 लाख से अधिक वाहनों में से अभी तक 20 फीसद ने ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाई है।
आगरा, जागरण संवाददाता। निजी वाहन के पंजीकृत नंबर के अंत में शून्य और एक अंक है तो हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा लें। आवेदन तो जरूर कर दें, नहीं तो मंगलवार से पांच हजार रुपये जुर्माना देना होगा। इन वाहनों का परिवहन विभाग कार्यालय में भी कोई कार्य नहीं होगा। अगर नंबर प्लेट के लिए आवेदन रसीद होगी तो वाहनों काे राहत दी जाएगी।
जिले में पंजीकृत 11 लाख से अधिक वाहनों में से अभी तक 20 फीसद ने ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाई है। शासन ने गत वर्ष हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए अनिवार्यता की थी, लेकिन नई प्लेट की उपलब्धता में आ रही मुश्किल के कारण अतिरिक्त समय दिया गया था। निजी वाहनों के लिए तो वाहन नंबर की अंतिम संख्या के अनुसार वर्ष 2022 तक की तिथियां निर्धारित की गई है। वहीं व्यावसायिक वाहनों के लिए 30 सितंबर अंतिम तिथि थी। व्यावसायिक वाहनों का परिवहन विभाग में कार्य प्रतिबंधित कर दिया गया है, लेकिन अभी सड़क पर नकेल नहीं कसी जा रही है। वहीं अब निजी वाहनों की निर्धारित अंतिम तिथियां भी पूरी होनी शुरू हो गई हैं। पंजीकृत नंबर का अंतिम अंक शून्य और एक वाले वाहनों की हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट बनवाने की अंतिम तिथि 15 नवंबर निर्धारित है। इसके बाद इन वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी। अंतिम पंजीकृत अंक दो से नौ वाले वाहनों के लिए अलग-अलग तिथियां निर्धारित है। इन वाहनों को फरवरी से लेकर नवंबर 2022 तक का अवसर है।
होलोग्राम में दर्ज होता है डाटा
नंबर प्लेट पर वाहन के नंबर के साथ ही प्लेट का नंबर दर्ज होता है। साथ ही एक होलोग्राम लगा होता है, जिसमें इंजन, चेसिस नंबर दर्ज होता है। इसको रीड कर वाहन की समस्त डिटेल जानी जा सकती है।
चोरी, अपराध पर लगेगी लगाम
हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट में साधारण बोल्ट की जगह पर स्नैप-आन लाक लगा होता है। इसको पेचकस, प्लास से खोला नहीं जा सकता। अगर कोशिश की जाती है, तो प्लेट टूट जाती है। ऐसे में वाहन चोरी होने या नंबर प्लेट बदल अपराध करने वालों पर लगाम लगेगी। दोबारा लगवाने के लिए वाहन संबंधी सभी कागज उपलब्ध कराने होंगे।
एक अक्टूबर से व्यावसायिक वाहनों के सभी कार्य कार्यालय में बंद कर दिए गए हैं, उनको 30 सितंबर तक हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी थी। वहीं नंबर प्लेट के अंत में शून्य और एक अंक वाले वाहनों को 15 नवंबर तक का समय दिया गया था। इन वाहनों का कोई कार्य कार्यालय में नहीं होगा और नियम विरुद्ध चलने पर कार्रवाई होगी।
प्रमोद कुमार, आरटीओ प्रशासन