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विमल पान मसाला की बिक्री व भंडारण पर लगी रोक, मानव उपयोग के लिए है खतरनाक

17 दिसंबर को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने लिया था नमूना। लखनऊ की खाद्य प्रयोगशाला ने पान मसाले को बताया मानव उपयोग के लिए खतरनाक। बिक्री पर दुकानदार के खिलाफ एफएसएस एक्ट 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

By Tanu GuptaEdited By: Published: Tue, 02 Mar 2021 05:58 PM (IST)Updated: Tue, 02 Mar 2021 05:58 PM (IST)
विमल पान मसाला की बिक्री व भंडारण पर लगी रोक, मानव उपयोग के लिए है खतरनाक
17 दिसंबर को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने लिया था नमूना।

आगरा, जेएनएन। विमल पान मसाला की बिक्री तथा भंडारण पर रोक लगा दी गई है। पिछले दिनों भेजे गए सैंपल की जांच में लखनऊ की खाद्य प्रयोगशाला ने मानव उपयोग के लिए खतरनाक बताया है। इसे लेकर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अभिहित अधिकारी ने अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है।

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मंगलवार को अभिहित अधिकारी डा. गौरीशंकर ने बताया कि बीते वर्ष 17 दिसंबर को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने मथुरा के जय श्री कालोनी, शाहगंज दरवाजा स्थित जनता जनरल स्टोर से पैक्ड विमल पान मसाला का नमूना लिया गया था। इसे जांच के लिए लखनऊ प्रयोगशाला भेजा गया था। सोमवार को खाद्य प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्राप्त हुई, इसमें विमल पान मसाला को मानव उपयोग के लिए खतरनाक व घातक बताया गया है। आम आदमी के जीवन पर कोई गंभीर असर न पड़े। इसके लिए अभी पान मसाला की बिक्री तथा भंडारण पर तत्काल रोक लगा दी गई है। अभिहित अधिकारी ने साफ कर दिया है कि कोई भी दुकानदार विमल पान मसाला की बिक्री करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ एफएसएस एक्ट 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभिहित अधिकारी ने बताया कि पान मसाला में क्या-क्या हानिकारक तत्व मिलाए गए हैं, इसकी विस्तृत रिपोर्ट लखनऊ से जल्द मिल जाएगी।


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