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Right to Education: आरटीई में आवेदन करने की समय सारिणी जारी, पहली लाटरी के लिए दो मार्च से होंगे आवेदन

Right to Education महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने जारी की आवेदन भरने से लाटरी तक की समय सारिणी। तीन चरणों में लाटरी आनलाइन किए जाएंगे आवेदन। दूसरे चरण की लाटरी के लिए आवेदन एक से 23 अप्रैल तक होंगे 24 से 26 अप्रैल तक उनको सत्यापित कर उन्हें लाक करना होगा।

By Tanu GuptaEdited By: Published: Thu, 25 Feb 2021 11:26 AM (IST)Updated: Thu, 25 Feb 2021 11:26 AM (IST)
Right to Education: आरटीई में आवेदन करने की समय सारिणी जारी, पहली लाटरी के लिए दो मार्च से होंगे आवेदन
RTE की तीन चरणों में लाटरी, आनलाइन किए जाएंगे आवेदन।

आगरा, जागरण संवाददाता। निश्शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत शैक्षिक सत्र 2021-21 में प्रवेश के लिए समय सारिणी शासन ने जारी कर दी है। इसके अंतर्गत प्रथम चरण की लाटरी के लिए दो से 25 मार्च तक आवेदन लिए जाएंगे।

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महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने प्रक्रिया को लेकर आदेश जारी कर दिया है। इसके अंतर्गत पहले चरण की लाटरी के लिए आनलाइन आवेदन करने के बाद जिला बेसिक शिक्षाधिकारी आवेदन पत्रों का सत्यापन कर उन्हें 26 से 28 मार्च तक लाक करेंगे। लाटरी 30 मार्च को निकाली जाएगी और पांच अप्रैल तक पात्र पाए गए विद्यार्थियों को मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जाएगा।

दूसरे चरण की लाटरी के लिए आवेदन एक से 23 अप्रैल तक होंगे, जबकि 24 से 26 अप्रैल तक उनको सत्यापित कर उन्हें लाक करना होगा। 28 अप्रैल को लाटरी निकाली जाएगी और पांच मई तक पात्र विद्यार्थियों को विद्यालयों में प्रवेश दिलाना होगा। वहीं तीसरे चरण की लाटरी के लिए आनलाइन आवेदन 29 अप्रैल से 10 जून तक होंगे। 11 से 13 जून तक उनका सत्यापन किया जाएगा। वहीं 15 जून को लाटरी निकाली जाएगी। 30 जून तक पात्र विद्यार्थियों को विद्यालयों में प्रवेश दिलाना होगा।

यह रहेगी सुविधा

- आफलाइन लाटरी प्रक्रिया समाप्त की गई है, लेकिन आनलाइन आवेदन करने में असमर्थ अभिभावकों को आफलाइन आवेदन का विकल्प दिया जाएगा। उनके आवेदन जिला बेसिक शिक्षाधिकारी व खंड शिक्षाधिकारी आनलाइन फीड कराएंगे।

- आफलाइन आवेदन की तिथि अंतिम तिथि से पांच दिन पहले होगी।

- मानकों के अंतर्गत आने वाले विद्यालय का पंजीकरण न होने पर किसी विद्यार्थी का प्रवेश न होने पर जिला बेसिक शिक्षाधिकारी व खंड शिक्षाधिकारी जिम्मेदार होंगे।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत होने वाले आवेदनों की समय सारिणी जारी हो गई है। तय समय के अनुसार प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।

राजीव कुमार यादव, जिला बेसिक शिक्षाधिकारी। 


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