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Bank Robbery in Agra: आगरा में बैंक डकैती में शामिल बदमाशों की जमानत खारिज

Bank Robbery in Agra ठाकुरदास उसकी पत्नी समेत चार ने जमानत को दिया था अदालत में प्रार्थना पत्र। इंडियन ओवरसीज बैंक में 15 दिसंबर को दिनदहाड़े बदमाशों ने धावा बोला था। स्टाफ को बंधक बनाकर बदमाश बैंक से 56.94 लाख रुपये लूट ले गए थे।

By Tanu GuptaEdited By: Published: Fri, 15 Jan 2021 04:34 PM (IST)Updated: Fri, 15 Jan 2021 04:34 PM (IST)
Bank Robbery in Agra: आगरा में बैंक डकैती में शामिल बदमाशों की जमानत खारिज
इंडियन ओवरसीज बैंक में 15 दिसंबर को दिनदहाड़े बदमाशों ने धावा बोला था।

आगरा, जागरण संवाददाता। बैंक में डकैती डालने वाले गैंग के सरगना समेत चार ने जमानत कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। उन्होंने अदालत में खुद को बेकसूर बताते हुए पुलिस पर झूठा फंसाने का आरोप लगाया। मगर, आरोपितों के खिलाफ प्रस्तुत किए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। सभी आरोपित जिला जेल में बंद हैं।

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सदर के रोहता स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक में 15 दिसंबर को दिनदहाड़े बदमाशों ने धावा बोला था। बैंक प्रबंधक व अन्य स्टाफ को बंधक बनाकर बदमाश बैंक से 56.94 लाख रुपये लूट ले गए थे। पुलिस ने घटना के पांच दिन बाद ही घटना के सूत्रधार बैंक के अस्थाई कर्मचारी पुनीत गैंग के सरगना ठाकुरदास, उसकी पत्नी रंजना, भाई की पत्नी नीरज और पड़ोसी रंजीत को गिरफ्तार जेल भेज दिया। अब तक डकैती में शामिल कुल 11 आरोपितों को जेल भेजा जा चुका है। ठाकुरदास, रंजीत, रंजना और नीरज ने अदालत में जमानत को प्रार्थना पत्र दिया था। ठाकुरदास और रंजीत पर बैंक डकैती में शामिल होने और रंजना व नीरज पर बैंक से डाका डालकर लाई गई रकम को छिपाने का आरोप है। आरोपितों के अधिवक्ता ने कहा कि ठाकुरदास व अन्य का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। उनको पुलिस ने झूठा फंसा दिया है। 22 दिसंबर से सभी जिला जेल में बंद हैं। एसपीओ जय नरायण गुप्ता और एडीजीसी क्राइम आदर्श चौधरी ने इसका विरोध किया। उन्होंने अदालत के सामने तथ्य रखे कि आरोपितों के कब्जे से पुलिस 31.20 लाख रुपये बरामद किए थे। उन्होंने बैंक में जमा लोगों के धन को लूटा था। साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र ने आरोपितों के जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया। 


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