छेड़छाड़ में दो भाइयों को पांच साल का कारावास
घटना 10 नवंबर 2012 की है। ताजगंज क्षेत्र निवासी महिला घूरे पर कूड़ा डालने गई थी। रास्ते में आरोपित चरन सिंह ने दबोच लिया
आगरा, जागरण संवाददाता। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने महिला से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत में दो भाइयों को दोषी पाते हुए पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। घटना 10 नवंबर 2012 की है। ताजगंज क्षेत्र निवासी महिला घूरे पर कूड़ा डालने गई थी। रास्ते में आरोपित चरन सिंह ने दबोच लिया। जबरन अपने घर ले जाकर अश्लील हरकतें करने लगा। उसकी चीख-पुकार सुन मौके पर पहुंची चरन सिंह की पत्नी और अन्य ने पीड़िता को उसके चंगुल से मुक्त कराया था। मामला चौकी पहुंचने पर पुलिस ने आरोपित से पीड़िता का जबरन राजीनामा करा दिया। इससे चरन सिंह का दुस्साहस बढ़ गया। उसने 15 नवंबर को महिला को अपने भाई अतर सिंह के साथ मिलकर दबोच लिया। उससे हद दर्जे की अभद्रता और अश्लील हरकत कर दी। इस पर पीडि़ता ने दोनों भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट की अपर जिला जज मिर्जा जीनत ने चरन सिंह और अतर सिंह को दोषी पाते हुए पांच साल के कारावास की सजा सुनाई।
डीलर और प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश
जासं, आगरा: अदालत ने बाइक कंपनी के डीलर और फाइनेंस कंपनी के प्रबंधक के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। डौकी के नौमील निवासी दिनेश कुमार ने न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय की अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था।
दिनेश कुमार के मुताबिक उन्होंने कलाल खेरिया स्थित बाइक शोरूम के प्रोपराइटर विनोद राजपूत से बाइक खरीदने के लिए संपर्क किया। विनोद ने उन्हें आरटीओ से रजिस्ट्रेशन बीमा समेत बाइक की कीमत 62 हजार 587 रुपये बताई। उन्होंने 30 हजार रुपये नकद दे दिए। विनोद राजपूत ने बाकी रकम फाइनेंस कराने की कहकर उन्हें बाइक दे दी। दिनेश कुमार के मुताबिक उन्होंने लोन की 17 किस्त चुका दीं। इसके बाद भी बाइक फाइनेंस करने वाली कंपनी ने उनकी किस्त बकाया बताईं। उन्होंने जानकारी की तो पता चला कि विनोद राजपूत ने धोखाधड़ी से उनका 43 हजार 177 रुपये का लोन मंजूर करा लिया था। उन्होंने इसका विरोध किया तो विनोद आदि ने उन्हें धमकी देकर भगा दिया। दिनेश के प्रार्थना पत्र पर अदालत ने विनोद राजपूत और फाइनेंस कंपनी के प्रबंधक श्याम सिंह धाकरे के खिलाफ ताजगंज थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए हैं।