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Crackers Shops in Agra: आतिशबाजी की दुकानों के लिए जनप्रतिनिधियों की सिफारिशें, साथ में जानिए नियम और शर्तें भी

आज से आयुध अनुभाग में सुबह दस से शाम पांच बजे तक जमा होंगे आवेदन। 12 से 14 नवंबर तक 12 स्थलों पर लगेंगी दुकानें। जिला प्रशासन इसी सप्ताह में कोठी मीना बाजार मैदान का रेट तय करेगा। पूर्व में जमीन का किराया एक रुपये प्रति वर्ग मीटर था।

By Tanu GuptaEdited By: Published: Thu, 29 Oct 2020 10:45 AM (IST)Updated: Thu, 29 Oct 2020 10:45 AM (IST)
Crackers Shops in Agra: आतिशबाजी की दुकानों के लिए जनप्रतिनिधियों की सिफारिशें, साथ में जानिए नियम और शर्तें भी
आज से आयुध अनुभाग में सुबह दस से शाम पांच बजे तक जमा होंगे आवेदन।

आगरा, जागरण संवाददाता। आतिशबाजी की दुकानों के लिए भले ही कोई आवेदन न आया हो लेकिन लाइसेंस के खातिर जनप्रतिनिधियों की सिफारिशें आने लगी हैं। जनप्रतिनिधि प्रशासनिक अफसरों को फोन कर अपने चहेतों को एक से दो दुकानों का लाइसेंस लेने के लिए कह रहे हैं। इस साल शहर में 12 से 14 नवंबर तक आतिशबाजी की दुकानें लगेंगी। इसके लिए गुरुवार से लेकर पांच नवंबर तक आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन कलक्ट्रेट स्थित आयुध अनुभाग में सुबह दस से शाम पांच बजे तक जमा होगा। 

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कोठी मीना बाजार मैदान का जल्द तय होगा रेट 

जिला प्रशासन इसी सप्ताह में कोठी मीना बाजार मैदान का रेट तय करेगा। पूर्व में जमीन का किराया एक रुपये प्रति वर्ग मीटर था। किराये में बढ़ोतरी से इन्कार नहीं किया जा सकता है। 

घनी आबादी में नहीं खुलेगी कोई दुकान 

एडीएम सिटी डा. प्रभाकांत अवस्थी का कहना है कि घनी आबादी में आतिशबाजी की कोई दुकान नहीं खुलेगी। अगर बिना लाइसेंस के कोई दुकान खोलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं पूर्व मेें जिन थोक विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त हो चुके हैं। उनकी दुकानों का सत्यापन कराया जा रहा है। 

इस साल लाटरी सिस्टम से आतिशबाजी की दुकानों का आवंटन होगा। एक व्यक्ति एक ही दुकान के लिए आवेदन कर सकता है। 

प्रभु एन सिंह, डीएम 

इन स्थलों पर लगेंगी आतिशबाजी की दुकानें

क्षेत्र का नाम, थाना क्षेत्र, लाइसेंस की संख्या

- कोठी मीना बाजार मैदान, शाहगंज, 90

- जीआइसी मैदान, लोहामंडी, 30

- आवास विकास सेक्टर 11 और 12, जगदीशपुरा, 25

- बैप्टिस्ट हायर सेकेंडरी स्कूल का मैदान, रकाबगंज, 6

- कंपनी गार्डन का मैदान, सदर, 20

- भोलानाथ गुलाबचंद स्कूल के पास खाली मैदान, एत्माद्दौला, 5

- जैन मंदिर के पास मैदान हनुमान नगर, एत्माद्दौला, 5

- हाथी घाट गुलाटी दास मंदिर, छत्ता, 10

- रुनकता स्थित तालाब के किनारे, सिकंदरा, 5

- एंथम पाइप लाइन, आवास विकास सेक्टर 15 के पास, सिकंदरा, 25

- अबुल उल्लाह की दरगाह के समीप खाली मैदान, न्यू आगरा, 50

- शक्ति नगर का मैदान, सदर बाजार, 15

ये हैं नियम और शर्त

- आतिशबाजी लाइसेंस के लिए आवेदक एक ही स्थल के लिए आवेदन करेगा।

- एक से अधिक आवेदन करने पर उसके सभी आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे।

- जिन स्थलों के लिए आवेदन अधिक आएंगे। वहां लाटरी सिस्टम अपनाया जाएगा।

- लाटरी सिस्टम सात नवंबर को होगा।

- दुकान का साइज दस बाई दस की होगी।

- पूर्व मेें बकायेदार आवेदक आवेदन नहीं कर सकेगा। बशर्ते अगर बकायेदारी अदा कर देगा तो आवेदन की छूट रहेगी।

- कोठी मीना बाजार मैदान का अलग से किराया लिया जाएगा।

- एक दुकान से दूसरी दुकान की दूरी दस फीट होगी।

- आवंटी द्वारा उक्त स्थल की अग्निशमन से स्वयं एनओसी लेनी होगी।

- आवंटित स्थल पर पार्किंग और अग्निशमन व विद्युत के खुद ही इंतजाम करने होंगे।

- आवंटी द्वारा 14 नवंबर के बाद आतिशबाजी का विक्रय नहीं किया जाएगा।

- जिस व्यक्ति को दुकान आवंटित हुई है। वही दुकान लगाएगा। दूसरा व्यक्ति नहीं बैठ सकेगा।

- 50 किग्रा से अधिक आतिशबाजी एक स्थल पर नहीं रखी जाएगी।


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