Agra District Jail: आगरा जिला जेल से आज हो रहे रिहा 114 और बंदी, 60 दिन की मिली है अंतरिम जमानत
Agra District Jail न्यायिक अधिकारियों ने गुरुवार को वीडियाे कांफ्रेंसिंग में 182 बंदियाें के प्रार्थना पत्रों का किया था निस्तारण। गुरुवार की शाम को जेल प्रशासन ने 68 बंदियों को कर दिया था रिहा। 106 सजायाफ्ता बंदियों को भी पेरोल पर रिहा होने का इंतजार है।
आगरा, जागरण संवाददाता। जिला जेल में निरुद्ध 114 और बंदियाें को शुक्रवार को 60 दिन के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। उच्च न्यायालय इलाहाबाद की हाई पावर कमेटी के निर्देशों के अनुपालन में जिला जज नलिन कुमार श्रीवास्तव द्वारा गठित न्यायिक अधिकारयिों की कमेटी ने गुरुवार को 182 बंदियों के जमानत प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया। कमेटी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के बाद इन बंदियों को अंतरिम जमानत पर रिहाई के आदेश दिए। इनमें 68 बंदियों को गुरुवार को रिहा कर दिया गया था। जबकि बाकी बचे बंदियों को जेल-प्रशासन द्वारा शुक्रवार को रिहा करने की तैयारी है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सेवा के सचिव सुमित चौधरी के अनुसार जिला जेल में सात साल तक की सजा वाले निरुद्ध 182 बंदियों के जमानत प्रार्थना पत्राें का निस्तारण किया गया। इसमें अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अजय कुमार द्वारा 173 मामलों की वीडियाे कांफ्रेंसिंग से सुनवाई की गई। वहीं अपर जिला जज अच्छे लाल गुप्ता द्वारा नौ मामलों की सुनवाई की गई। न्यायिक अधिकारियों ने 182 विचाराधीन बंदियों को 60 दिन की अंतरिम जमानत स्वीकृत की। बंदियों को आदेश दिया कि वह अंतरिम जमानत की अवधि खत्म हाेने के बाद न्यायालय में उपस्थित होंगे। वहीं अंतरिम जमानत के दौरान वह सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइड लाइन का पालन करेंगे। सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता बसंत कुमार गुप्ता भी मौजूद रहे। वहीं, 106 सजायाफ्ता बंदियों को भी पेरोल पर रिहा होने का इंतजार है। जेल अधीक्षक शशिकांत मिश्रा ने बताया कि गुरुवार को 68 बंदियो को रिहा किया गया है। बाकी बचे 114 बंदियाें को शुक्रवार को रिहा किया जा रहा है। इससे पहले 19 अन्य बंदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जा चुका है।