पूर्व सपा विधायक अजीम भाई को स्पेशल कोर्ट ने सुनाई दस साल की कैद Agra News
2001 में फूलन देवी की हत्या के विरोध में प्रदर्शन के दौरान जला दी गई थी बस। एडीजे स्पेशल कोर्ट ने सुनाई कैद और जुर्माने की सजा।
आगरा, जेएनएन। फीरोजाबाद से पूर्व विधायक व प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष अजीम भाई को 19 साल पुराने मामले में बुुुुधवार को एडीजे स्पेशल कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। सांसद फूलन देवी की हत्या के विरोध में हुए प्रदर्शन और आगजनी के मामले में यह सजा दी गई है। जिले में किसी जनप्रतिनिधि को इस तरह के मामले में सजा सुनाए जाने का यह पहला मामला है।
सांसद फूलन देवी की हत्या के विरोध में सपा ने 26 जुलाई, 2001 को सदर बाजार बंद कराने का आह्वान किया था। इसी दौरान सुभाष तिराहे पर पहुंची रोडवेज बस को आग लगा दी गई। घटना में सपा नेता अजीम भाई, संजय यादव और मंशाराम और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। संजय यादव और मंशाराम 2007 में आत्मसमर्पण कर जेल चले गए, लेकिन अजीम भाई कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। संजय यादव और मंशराम को अदालत ने वर्ष 2011 में बरी कर दिया। अजीम भाई के खिलाफ मुकदमे में एडीजे एमएलए एमपी स्पेशल कोर्ट डॉ. केशव गोयल की अदालत में बुधवार को फाइनल सुनवाई हुई। अदालत ने उनके अधिवक्ता की दलीलें खारिज करते हुए आरोप सिद्ध करार दिया। अदालत ने उन्हें दस साल की सजा और दस हजार जुर्माना की सजा सुनाई। इसके बाद उन्हें कोर्ट से जेल भेज दिया गया।
सपा से बगावत कर थामा था शिवपाल का हाथ
पूर्व विधायक अजीम भाई समाजवादी पार्टी के पुराने कद्दावर नेता रहे हैं। सैफई परिवार में आई दरार के बाद उन्होंने सपा से नाता तोड़ शिवपाल सिंह यादव के नेतृत्व वाली प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का हाथ थाम लिया। उन्हें सुहागनगरी का जिलाध्यक्ष बनाया गया। बीते लोकसभा चुनाव के दौरान अजीम भाई ने पार्टी को फीरोजाबाद में मजबूत करने के लिए भरसक प्रयास भी किए थे।