मासूम से दुष्कर्म की कोशिश के आरोपित को दस साल कैद Agra News
नाई की मंडी क्षेत्र की चार वर्ष पुरानी घटना। घर के बाहर खेलती मासूम को ले गया था आरोपित।
आगरा, जागरण संवाददाता। चार वर्ष की मासूम से दुष्कर्म की कोशिश करने के आरोपित को अदालत ने दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उसे एक लाख तीस हजार रुपये जुर्माने से भी दंडित किया है।
नाई मंडी क्षेत्र निवासी चार वर्षीय मासूम 16 अप्रैल 2016 को घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान आरोपित अजय उर्फ दौला उसे अपने साथ लेकर चला गया। मासूम की तलाश में जुटी मां उसकी चीख सुनकर मौके पर गई तो आरोपित को बेटी के साथ दुष्कर्म की कोशिश करते देखा। मां के शोर मचाने पर लोगों को आता देखकर आरोपित ने मासूम को उठाकर फेंक दिया। इससे वह गंभीर घायल हो गई। भीड़ ने उसे मौके से दबोच करके पुलिस को सौंप दिया।
बच्ची के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित अजय के खिलाफ दुष्कर्म के प्रयास, जान से मारने की कोशिश और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। उसके खिलाफ चार्जशीट भी इन्हीं धाराओं में दाखिल की।
मामले की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट वीके जायसवाल ने आरोपित अजय को दस साल कठोर कारावास के अलावा एक लाख तीस हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया।
हत्यारोपित की जमानत याचिका खारिज
फतेहपुर सीकरी में पिछले साल युवक की हत्या करके लाश फेंकने के आरोपित की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती की दरगाह के पीछे कारवां सराय में 30 सितंबर 2019 को युवक की लाश मिली थी। जिसकी शिनाख्त अफजल अली उर्फ बंटी निवासी मुक्तसर (पंजाब) के रूप में की गई थी। विवेचना में पुलिस ने हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए इसरार, इकबाल, कासिम और अरमान के अलावा महिला राजरानी को आरोपित बनाया था। जेल में निरुद्ध इसरार का जमानत प्रार्थना पत्र कोर्ट ने खारिज कर दिया।
न्यायिक अधिकारियों के पद परिवर्तित
जिला न्यायालय में कार्यरत दो न्यायिक अधिकारियों के पद में न्याय प्रशासन ने परिवर्तन किया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट टै्रक कोर्ट के पद पर कार्यरत सुंदर पाल को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय बनाया है। जबकि सिविल जज जूनियर डिवीजन (मुंसिफ फतेहाबाद) के पद पर कार्यरत योगेश यादव को सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट टै्रक कोर्ट बनाया गया है।
नशीला पाउडर बरामदगी में 12 साल कैद
एक किलो नशीला पाउडर बरामदगी के मामले में आरोपित रोहताश को अदालत ने 12 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जगदीशपुरा निवासी रोहताश से पुलिस ने 20 फरवरी 2018 को एक किलोग्राम नशीले पाउडर के साथ गिरफ्तार किया था।