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DoT ने नए दूरसंचार नियमों के तहत शुल्क, जुर्माने में छूट का दिया प्रस्ताव, जानें पूरी खबर

DoT ने दूरसंचार नियमों के शुल्क वापसी का प्रावधान प्रस्तावित किया है। यह तब लगाया जाएगा जब कोई दूरसंचार या इंटरनेट प्रदाता अपना लाइसेंस सरेंडर कर देगा। बता दें कि ड्रॉफ्ट पर सार्वजनिक टिप्पणी की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है।

By Ankita PandeyEdited By: Published: Thu, 22 Sep 2022 10:31 AM (IST)Updated: Thu, 22 Sep 2022 10:32 AM (IST)
DoT ने नए दूरसंचार नियमों के तहत शुल्क, जुर्माने में छूट का दिया प्रस्ताव, जानें पूरी खबर
DoT ने नए दूरसंचार के हिसाब जुर्माने में छूट का दिया प्रस्ताव

नई दिल्ली, टेक डेस्क। सरकार ने बुधवार को भारतीय दूरसंचार विधेयक, 2022 का मसौदा जारी किया, जिसके तहत उसने दूरसंचार और इंटरनेट सेवा ऑपरेटर्स की फीस और जुर्माना माफ करने का प्रावधान प्रस्तावित किया है। मंत्रालय ने दूरसंचार या इंटरनेट प्रोवाइडर्स द्वारा अपना लाइसेंस सरेंडर करने की स्थिति में शुल्क वापसी का प्रावधान प्रस्तावित किया है।

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दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसकी जानकारी दी। उन्होंने एक पोस्ट में कहा कि भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 के ड्रॉफ्ट पर आपके विचार जानना है।बता दें कि ड्रॉफ्ट पर सार्वजनिक टिप्पणी की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर है।

इस ड्रॉफ्ट के अनुसार, केंद्र सरकार किसी भी लाइसेंस धारक या पंजीकृत संस्था के लिए आंशिक या पूर्ण रूप से किसी भी शुल्क को माफ कर सकती है, जिसमें दूरसंचार नियम के तहत आने वाले प्रवेश शुल्क, लाइसेंस शुल्क, पंजीकरण शुल्क या कोई अन्य शुल्क, शुल्क ब्याज, अतिरिक्त शुल्क या जुर्माना शामिल है। इस बिल में केंद्र या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संवाददाताओं के भारत में प्रकाशित होने वाले प्रेस संदेशों को इंटरसेप्शन से छूट देने का प्रस्ताव है।

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हालांकि ड्रॉफ्ट के अनुसार किसी भी सार्वजनिक आपात स्थिति के मामले में या भारत की सार्वजनिक सुरक्षा, संप्रभुता, अखंडता या सुरक्षा के हित में, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था या किसी अपराध के लिए उकसाने को रोकने के लिए छूट नहीं दी जाएगी।

ड्राफ्ट बिल के अनुसार सरकार को यह निर्देश देने का अधिकार दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग से संदेश या संदेशों के वर्ग को प्रेषित नहीं किया जाएगा। साथ ही सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा के हित के लिए किसी भी मामले में इस तरह के आदेश में अधिकारी को इंटरसेप्ट या हिरासत में लिया या खुलासा किया जाएगा।

इसके अलावा युद्ध या राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों के समय, सरकार नियंत्रण और प्रबंधन को अपने हाथ में ले सकती है, या संचालन को निलंबित कर सकती है, या सरकार के किसी भी प्राधिकरण को किसी भी या सभी दूरसंचार सेवाओं का प्रबंधन करने के लिए सौंप सकती है।

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