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Trai ने दिये टेलीकॉम ऑपरेटरों को नए निर्देश, जानिए अब आपको क्या सुविधा मिलने वाली है

TRAI टेलिकॉम कंपनियों को समय समय पर निर्देश देता रहता है। इस बार ट्राई ने अनाधिकृत और आपत्तिजनक प्रचार संदेशों पर कारवाई करते हुए नए निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही ट्राई ने अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स के लिए भी नए निर्देश जारी किए हैं।

By Kritarth SardanaEdited By: Kritarth SardanaPublished: Thu, 16 Feb 2023 03:27 PM (IST)Updated: Thu, 16 Feb 2023 03:27 PM (IST)
Trai ने दिये टेलीकॉम ऑपरेटरों को नए निर्देश, जानिए अब आपको क्या सुविधा मिलने वाली है
TRAI photo credit - Jagran file photo

नई दिल्ली, टेक डेस्क। TRAI (टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया) ने आज टेलीमार्केटर्स द्वारा अनाधिकृत, आपत्तिजनक प्रचार संदेशों पर कार्रवाई की। इसी के साथ विभाग ने दूरसंचार ऑपरेटरों को हेडर और संदेश टेम्प्लेट के दुरुपयोग को रोकने के लिए तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए। ट्राई ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को तीस दिनों के अंदर उसके नए निर्देशों का पालन करने को कहा है।

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ट्राई ने हेडर और संदेश टेम्प्लेट के दुरुपयोग को रोकने के लिए, टेलीकॉम ऑपरेटरों को Distributed Ledger Technology (DLT) प्लेटफॉर्म पर सभी पंजीकृत हेडर और मैसेज टेम्प्लेट को फिर से वेरिफ़ाई करने को कहा है। इसके साथ ही सभी अनवेरिफ़ाई हेडर को 30 दिनों और मैसेज टेम्प्लेट को 60 दिनों के भीतर ब्लॉक करने का निर्देश दिया है।

इसके साथी ही दूरसंचार ऑपरेटरों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि, निर्धारित समय अवधि के तुरंत बाद अस्थायी हेडर (temporary headers) को निष्क्रिय (deactivated) कर दिया जाए।

ट्राई ने कहा "संदेश पाने वाले यूसर्स के बीच भ्रम को दूर किया जाए और उनके दुरुपयोग को रोकें, कोई समान दिखने वाले हैडर (जो छोटे या बड़े केस अक्षरों के संयोजन के आधार पर समान हैं) को दूरसंचार ऑपरेटरों द्वारा विभिन्न प्रमुख संस्थाओं के नाम पर पंजीकृत किया जाए।

टेलीमार्केटर्स पर अब लगेगा अंकुश

इसके अलावा ट्राई टेलीफोन नंबरों का उपयोग करने वाले टेलीमार्केटर्स सहित अनधिकृत या अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स के संदेशों पर अंकुश लगाने जा रहा है। ट्राई ने टेलीकॉम ऑपरेटरों को निदेश देते हुए कहा 'उन सभी टेलीमार्केटर्स को, जो डीएलटी प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत नहीं हैं, मैसेज टेम्प्लेट स्क्रबिंग को हैंडल करने और एक्सेस प्रोवाइडर्स नेटवर्क के माध्यम से संदेश प्राप्तकर्ताओं को संदेशों की डिलीवरी करने से रोकें'।

विभाग ने यह भी कहा कि 'टेलिकॉम कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स या टेलीफोन नंबरों (10 अंकों की संख्या) का उपयोग करने वाले टेलीमार्केटर्स द्वारा प्रचार संदेश प्रसारित नहीं किए जाते हैं।' ट्राई के नए निर्देश के अनुसार टेलीकॉम ऑपरेटरों को अब सभी दोषी टेलीमार्केटर्स के खिलाफ निर्धारित नियमों के अनुसार ही कार्रवाही करनी पड़ेगी।

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