DTH ऑपरेटर्स को बॉम्बे हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, TRAI से मांगा गया जवाब
इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन ने TRAI के नए टैरिफ ऑर्डर को लेकर हाईकोर्ट की तरफ रुख किया था। कोर्ट ने TRAI से 20 जनवरी तक ब्रॉडकास्टर की याचिकाओं के जवाब में एक हलफनामा मांगा है
नई दिल्ली, टेक डेस्क। बॉम्बे हाईकोर्ट ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) के संशोधित नए टैरिफ ऑर्डर (NTO) के खिलाफ मामले की अगली सुनवाई तक टेलीविजन ब्रॉडकास्टर्स को अंतरिम राहत देने से मना कर दिया है। कोर्ट ने TRAI को 20 जनवरी तक ब्रॉडकास्टर की याचिकाओं के जवाब में एक हलफनामा दायर करने की भी बात कही है। आपको बता दें कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन (IBF) ने TRAI के नए टैरिफ ऑर्डर को लेकर हाईकोर्ट की तरफ रुख किया था।
NTO 2019 के अनुसार, यूजर्स अपने मुताबिक चैनल्स का चुनाव कर पाएंगे। साथ ही वो जितने चैनल देखना चाहते हैं उन्हें उतने ही चैनल का शुल्क चुकाना होगा। यूजर्स को चैनल का उतना ही पैसा देना होगा जो ब्रॉडकास्टर ने सेट किया है। माना जा रहा था कि नया टैरिफ ऑर्डर यूजर्स को किफायती और अपने मुताबिक चैनल्स चुन पाएंगे। हालांकि, जैसा सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि अलग-अलग चैनल चुनने के बाद यूजर्स को शुल्क पहले से ज्यादा पड़ने लगा।
यूजर्स की इस परेशानी को खत्म करने के लिए TRAI ने 1 जनवरी को NTO में बदलाव किए। नए बदलावों के मुताबिक, TRAI ने प्रत्येक चैनल की MRP में बदलाव किए। जिसके बाद यह कीमत 12 रुपये कर दी गई है। पहले यह दर 19 रुपये थी। IBF का कहना है कि TRAI के इस फैसले के पीछे किसी तरह का तर्क या उपभोक्ता का नजरिया शामिल नहीं है। TRAI ने बुके चैनल्स के लिए दो शर्तों की मांग की है जिसमें इनकी कीमत कम हो सकती है। हालांकि, अगर ऐसा होत है कि ब्रॉडकास्टर्स इन पैक्स में चैनल्स की संख्या कम कर देंगे।
TRAI के चेयरमैन आर एस शर्मा ने बयान जारी करके इस बात की जानकरी दी थी कि पेड चैनल्स की अधिकतम दर 19 रुपये से कम करके 12 रुपये कर दिया गया है। इस नए ऐलान के बाद सर्विस प्रोवाइडर्स किसी भी चैनल के लिए अधिकतम 12 रुपये प्रति महीने की दर से ही चार्ज कर सकेंगे। यहां पढ़ें पूरी खबर