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    BGMI को ब्लॉक करने की तैयारी, सरकार IT कानून में करेगी बदलाव

    By Saurabh VermaEdited By:
    Updated: Fri, 29 Jul 2022 11:48 AM (IST)

    सरकार की तरफ से ब्लॉक करने से पहले ही BGMI गेम को गूगल और ऐपल ने अपने प्ले स्टोर ऐप से हटा दिया है। बता दें कि BGMI गेम भारत में प्रतिबंधित ऐप PUBG का री-ब्रांडेड वर्जन है जिससे खासतौर पर भारतीयों के लिए लॉन्च किया गया था।

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    Photo Credit - PM Modi Govt IT ACT

    नई दिल्ली, एजेंसी। भारत सरकार चीनी ऐप को प्रतिबंधित करने की नए सिरे से तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार आईटी कानून में बदलाव करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र की मोदी सरकार मौजूदा आईटी कानून से खुश नहीं है। ऐसे में सरकार कानून को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए नियमों को मजबूत बना सकती है, जिससे चीनी और पाकिस्तान बेस्ड ऐप की भारत में एंट्री पर बैन लगाया जा सकेगा। 

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    BGMI गूगल और ऐपल प्ले स्टोर से हटा 

    रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार आईटी कानून 2020 के कुछ प्रावधान को हटा सकती है। इससे क्रॉफ्टन (Krafton) के बैटल रॉयल गेम बीजीएमआई (BGMI) जैसे चीनी निवेस वाले गेमिंग ऐप्स को ब्लॉक करने में मदद मिलेगी। बता दें कि Krafton एक साउथ कोरियाई कंपनी है, जिसमें चीनी कंपनी Tencent का निवेश बताया जाता है। ऐसे में चीनी सरकार के भारतीयों के डेटा चोरी की संभवना बढ़ जाती है।  

    बता दें कि बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया (BGMI) को प्रतिबंधित करने की योजाना चल रही है। हालांकि इससे एक दिन पहले ही BGMI को गूगल प्ले स्टोर और ऐपल ऐप स्टोर से हटाया गया है। BGMI को भारत में PUBG के बैन होने के बाद लॉन्च किया गया था। BGMI गेम krafton कंपनी के तहत काम करता था। इसी कंपनी के दायरे में PUBG भी आता है। बता दें कि BGMI गेमिंग ऐप भारत में प्रतिबंधित PUBG का री-ब्रांडेड वर्जन है, जो एक वक्त भारत का सबसे पसंदीदा गेमिंग ऐप था। लेकिन देश की एकता, अखंडता और सिक्योरिटी के चलते गेमिंग ऐप PUBG को प्रतिबंधित कर दिया गया था। 

    ज्यादा प्रभावी होगा नया आईटी कानून 

    बता दें कि साल 2020 में राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने के मकसद से मोदी सरकार नया आईटी एक्ट लेकर आ रही है, जिससे चीनी ऐप को प्रतिबंधित किया गया था। हालांकि अब सरकार आईटी एक्ट को पहले से ज्यादा सख्त बनाना चाह रही है, जिससे चीनी ऐप की एंट्री को पूरी तरह से रोका जा सके। बता दें कि आईटी एक्ट 2020 के सेक्शन 69A के तहत सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य मामलों का हवाला देकर गेमिंग ऐप का पब्लिक एक्सेस बंद कर रही थी।

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