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Online Gaming की आड़ में चल रहे जुए के खेल पर सरकार ने कसा शिकंजा, जारी किए दिशा-निर्देश

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग सेवा के लिए सरकार की नीतियों का उद्देश्य सुरक्षित विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट स्थान सुनिश्चित करना है। इन नियमों में बिचौलियों पर विशेष जोर दिया गया है जिसमें बिचौलिये भी शामिल हैं।

By Jagran NewsEdited By: Shalini KumariPublished: Sun, 05 Feb 2023 03:13 PM (IST)Updated: Sun, 05 Feb 2023 03:13 PM (IST)
Online Gaming की आड़ में चल रहे जुए के खेल पर सरकार ने कसा शिकंजा, जारी किए दिशा-निर्देश
ऑनलाइन गेमिंग को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार के दिशा-निर्देश।

नई दिल्ली, एएनआई। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इस सप्ताह संसद में कहा कि ऑनलाइन गेमिंग सेवा प्रदाताओं और बिचौलियों के लिए सरकार की नीतियों का उद्देश्य अपने उपयोगकर्ताओं के लिए एक खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट स्थान सुनिश्चित करना है।

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मंत्री ने कहा, "इंटरनेट के विस्तार और अधिक से अधिक भारतीयों के ऑनलाइन जुड़ने से भारतीयों के संपर्क में ऐसे जानकारी की संभावना बढ़ गई है, जो बच्चों के लिए उपयुक्त न हो, हिंसक हो या किसी को मानसिक रूप से परेशान करने वाली हो।"

निर्धारित हुआ सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021

उन्होंने आगे कहा कि इंटरनेट को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 जारी किए हैं। उन्होंने कहा, इन नियमों में बिचौलियों पर विशेष जोर दिया गया है। 

बिचौलियों को अपने यूजर्स को ऐसी किसी भी जानकारी (ऑनलाइन गेम की प्रकृति की जानकारी सहित) को प्रदर्शित, प्रकाशित या साझा करने की इजाजत नहीं देनी है जो बच्चे के लिए हानिकारक होंगे। जो जानकारी किसी भी संज्ञेय अपराध के लिए उकसाता हो, जुए को प्रोत्साहित करता है या किसी कानून का उल्लंघन करने के लिए होंगे उन्हें प्रकाशित या साझा करने की अनुमति नहीं है। 

शिकायत के कुछ घंटों के भीतर हो कार्रवाई

गाइडलाइन के मुताबिक, सेवा प्रदाताओं के पास एक शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए और नियमों के उल्लंघन की शिकायतों को रिपोर्ट किए जाने के 72 घंटों के भीतर हल करना चाहिए। किसी व्यक्ति या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा शिकायत के मामले में 24 घंटों के भीतर उस जानकारी को हटाना होगा जो व्यक्ति के निजी क्षेत्र को उजागर करता है, ऐसे व्यक्ति को पूर्ण या आंशिक नग्नता दिखाता है या किसी यौन कार्य या आचरण में व्यक्ति को चित्रित करता है।

साथ ही, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के विज्ञापनों को प्रकाशित करने से बचने और सोशल मीडिया को भारत में ऐसे विज्ञापनों को प्रदर्शित नहीं करने की सलाह दी है।

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