सावधान! अगर WhatsApp पर किए ये काम तो जाना पड़ेगा जेल
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 के तहत अगर आप WhatsApp पर कोई भी कानून तोड़ते हैं तो आपको पुलिस द्वारा अरेस्ट किया जा सकता है
नई दिल्ली (टेक डेस्क)। Facebook की स्वामित्व वाली कंपनी WhatsApp ने फेक न्यूज को रोकने के लिए कई तरीके अपनाएं हैं। WhatsApp ने लोगों को एक-दूसरे से बात करने का सुगम तरीका उपलब्ध कराया है। चैटिंग से लेकर वीडियो और वॉयस कॉलिंग तक यूजर्स इसके जरिए एक-दूसरे से बात कर सकते हैं। अगर किसी खबर या न्यूज को फैलाने की बात करें तो इन सबमें WhatsApp ग्रुप्स अहम रोल अदा करते हैं।
WhatsApp दावा कर रहा है कि उसका प्लेटफॉर्म एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड है। लेकिन कुछ ही लोग यह जानते हैं कि WhatsApp हर यूजर का मेटाडाटा कलेक्ट कर मांगे जाने पर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों को भेजता है। पुलिस विभाग को मांगे जाने पर यूजर का नाम, आईपी एड्रेस, मोबाइल नंबर, लोकेशन, मोबाइल नेटवर्क और मोबाइल हैंडसेट टाइप की जानकारी मिल सकती है। यही नहीं, पुलिस को यह भी पता चल सकता है कि आप किससे कब और कितने देर तक चैट कर रहे हैं। WhatsApp यूजर्स के लिए भारत में कोई भी अलग से नियम नहीं हैं। ऐसे में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 के तहत अगर आप WhatsApp पर निम्न में से कोई भी कानून तोड़ते हैं तो आपको पुलिस द्वारा अरेस्ट किया जा सकता है।
WhatsApp पर ये काम करने से हो सकती है जेल:
- WhatsApp Group एडमिन्स को ग्रुप के दूसरे मेंबर से खराब तरीके से बात करने के लिए जेल भेजा जा सकता है।
- WhatsApp पर किसी भी तरह के देह व्यापार को बढ़ावा देना।
- किन्हीं भी महत्वपूर्ण व्यक्तियों की रूपांतरित फोटो को शेयर करना।
- किसी महिला को परेशान करना।
- किसी और के नाम से WhatsApp अकाउंट इस्तेमाल करना।
- किसी धर्म या जाति के खिलाफ गलत संदेश भेजना या किसी पूजा करने की वाली जगह के बारे में गलत बोलना।
- किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर फेक न्यूज को बढ़ावा देना।
- बैन किए हुए उत्पादों को प्रमोट करना और बेचना।
- WhatsApp या WhatsApp पर अवैध रूप से फिल्माए गए लोगों की वीडियो क्लिप भेजना
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