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सबरीबाला पर बोली सुप्रीम कोर्ट- 'हिन्‍दू सिर्फ हिन्‍दू, महिला-पुरुष नहीं'

सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर चल रही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्‍पणी की है।

By Preeti jhaEdited By: Published: Wed, 13 Apr 2016 04:06 PM (IST)Updated: Thu, 14 Apr 2016 04:57 AM (IST)
सबरीबाला पर बोली सुप्रीम कोर्ट- 'हिन्‍दू सिर्फ हिन्‍दू, महिला-पुरुष नहीं'

नई दिल्ली। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर चल रही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। मामले में सोमवार के बाद बुधवार को फिर सुनवाई हुई। इस दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हिन्दू धर्म में महिला या पुरुष का कोई फर्क नहीं कर सकते। इसमें हिन्दू केवल हिन्दू होता है। किसी को महिला कहकर मंदिर में जाने से नहीं रोका जा सकता।

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कोर्ट ने यह भी पूछा कि अगर एक संप्रदाय को मंदिर में प्रवेश की इजाजत है तो क्या महिलाओं को प्रवेश से रोका जाना चाहिए?

मालूम हो कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक के खिलाफ याचिका पर सुनवाई जारी है। इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को लेकर टिप्पणी करते हुए ट्रस्ट से पूछा था कि महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने से कैसे रोका जा सकता है और क्या परंपरा संविधान से ऊपर है।

अदालत ने यह भी कहा था कि भारत में मां को सर्वोच्च माना जाता है और 'माता' जब कमरे में प्रवेश करती है तो उसका सबसे पहले सम्मान होना चाहिए तो फिर उसे मंदिर में प्रवेश क्यों नहीं?


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