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निवेश का बेहतर विकल्प

नौकरीपेशा लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों में से कटौती करके बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी बचत कर पाते हैं और वे उसकी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं।

By Edited By: Published: Fri, 09 Sep 2016 12:21 PM (IST)Updated: Fri, 09 Sep 2016 12:21 PM (IST)
निवेश का बेहतर विकल्प
आम लोग अपनी मामूली सी बचत की सुरक्षा को लेकर बहुत सशंकित रहते हैं। भले ही उन्हें ज्य़ादा लाभ न हो पर वे अपने निवेश की सुरक्षा की पूरी गारंटी चाहते हैं। इस दृष्टि से पीपीएफ उनके लिए सबसे ज्य़ादा फायदेमंद है। क्या है प्रक्रिया अगर कोई व्यक्ति पीपीएफ में अकाउंट खोलना चाहता है तो इसके लिए दो पासपोर्ट साइज फोटो, आइडी प्रूफ (वोटर आइडी, आधार कार्ड या पैन कार्ड) की जरूरत होती है। किसी भी सरकारी बैंक या पोस्ट ऑफिस में यह अकाउंट खोला जा सकता है। आजकल कुछ निजी बैंक भी पीपीएफ अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं। पीपीएफ अकाउंट सीमित आय वाले लोगों के लिए बेहद सुविधाजनक है। इसमें केवल यह शर्त है कि साल में कम से कम एक बार पैसे जमा कराना अनिवार्य होता है। कोई भी व्यक्ति साल में कम से कम 500 और अधिक से अधिक एक लाख रुपये जमा करा सकता है। यह रकम किस्तों में या एकमुश्त भी जमा की जा सकती है लेकिन किसी भी हाल में एक वित्तीय वर्ष में 12 से अधिक किस्तों का भुगतान नहीं होना चाहिए। निवेश की न्यूनतम सीमा मात्र 500 रुपये होने की वजह से सीमित आय वर्ग के लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं। यह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इसलिए पहली जॉब मिलते ही पीपीएफ अकाउंट खुलवाना ज्य़ादा फायदेमंद होता है। कैसे मिले ज्य़ादा लाभ अपने पीपीएफ अकाउंट में हमेशा महीने की पांच तारीख के पहले ही पैसे जमा करा दें। दरअसल बैंकों में ब्याज की गणना हर महीने की पांच तारीख से अंतिम तिथि के बीच होती है। इसलिए पीपीएफ अकाउंट में हमेशा महीने की पहली तारीख से पांच तारीख के बीच पैसे जमा कराने चाहिए, ताकि उस पर मिलने वाले ब्याज का आप पूरा लाभ उठा सकें। अगर पहले आपने कभी पीपीएफ अकाउंट नहीं खोला है तो बेहतर यही होगा कि वर्तमान वित्त वर्ष के खत्म होने के से थोडा पहले ही पीपीएफ में निवेश शुरू कर दें। इससे राशि के परिपक्व होने में लगने वाला पूरा एक साल बच सकता है। अगर आप 31 मार्च 2017 से पहले निवेश करेंगे तो आगामी 15 साल यानी 2033 तक पीपीएफ में जमा राशि आपको परिपक्व होकर मिलेगी। यदि आपने अप्रैल 2017 या उसके बाद निवेश शुरू किया है तो वह अगले वित्त वर्ष में जुडेगा और पीपीएफ की जमा राशि 2034 में मिलेगी। टैक्स में मिलेगी छूट पीपीएफ में निवेश पर आयकर की घारा 80 सी के तहत साल में एक लाख रुपये के निवेश पर आप इनकम टैक्स में छूट ले सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट में जमा राशि के कुल ब्याज पर भी कोई टैक्स नहीं लगता। लोन की सुविधा पीपीएफ में निवेश का एक फायदा यह भी है कि इस पर मिलने वाले ब्याज से 2 % अधिक दर पर आप लोन भी ले सकते हैं। यह सुविधा निवेश के तीसरे से छठे साल के बीच मिलती है। इस दौरान आप निवेश की मौजूदा रकम के 25% के बराबर लोन ले सकते हैं और उसका भुगतान दो साल के भीतर किया जा सकता है। पीपीएफ अकाउंट की कुल अवधि 15 वर्ष होती है। पहले कोई भी व्यक्ति बीच में निवेश की रकम निकाल नहीं सकता था। हां, निवेश के सातवें साल में व्यक्ति शुरुआती चार साल में जमा की गई राशि का 50 त्न तक निकाल सकता है। अगर अवधि पूरी होने से पहले खाताधारक का निधन हो जाए तो ब्याज सहित कुल जमा राशि उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति को मिल जाती है। हालांकि इस वर्ष वित्त मंत्रालय द्वारा निवेश संबंधी नियमों में संशोधन के बाद बच्चों की शिक्षा या गंभीर बीमारी के इलाज जैसी जरूरतों के लिए निवेश के पांचवें साल में ही बैंक को संबंधित दस्तावेज दिखाकर अकाउंट को बंद किया जा सकता है। इसके बाद निवेशक को सारी जमा राशि ब्याज सहित वापस मिल जाएगी। सखी फीचर्स (बोनेंजा प्रोफाइल लिमिटेड के एसोसिएट फंड मैनेजर हीरेन धाकन से बातचीत पर आधारित)

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