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सबसे सुरक्षित निवेश है पीपीएफ

अगर आपको वित्तीय मामलों की ज्यादा जानकारी नहीं है तो कोई बात नहीं। आपके लिए पीपीएफ निवेश का एक ऐसा आसान विकल्प है, जो फायदेमंद होने के साथ ही सुरक्षित भी है।

By Edited By: Published: Fri, 02 Aug 2013 12:24 AM (IST)Updated: Fri, 02 Aug 2013 12:24 AM (IST)
सबसे सुरक्षित निवेश है पीपीएफ

अगर आपको वित्तीय  मामलों की ज्यादा  जानकारी नहीं है तो कोई बात नहीं। आपके लिए पीपीएफ  निवेश का एक ऐसा आसान विकल्प है, जो फायदेमंद होने के साथ ही सुरक्षित भी है। र इंसान भविष्य के लिए निवेश करना चाहता है, पर नौकरीपेशा लोगों की बचत सीमित होती है। उन्हें समझ नहीं आता कि वे कहां इन्वेस्ट करें। ऐसे लोगों के लिए पीपीएफ  यानी पब्लिक प्रॉविडेंट  फंड बेहतर विकल्प है।

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कैसे करें शुरुआत

पीपीएफ  में अकाउंट खोलने के लिए आपको केवल पासपोर्ट साइज के 2 फोटोग्राफ और आइडी प्रूफ (पैन कार्ड, वोटर आईडी या आधार कार्ड) की जरूरत होती है। आप किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक या पोस्ट ऑफिस में यह खाता खोल सकते हैं। आजकल कुछ निजी बैंकों में भी पीपीएफ की सुविधा उपलब्ध है। जिस बैंक में पहले से ही आपका सेविंग अकाउंट हो, वहीं पीपीएफ खोलना ज्यादा  सुविधाजनक होगा।

निवेश की न्यूनतम सीमा

पीपीएफ  अकाउंट आपके लिए बेहद सुविधाजनक है। इसके लिए आपको साल में कम से कम एक बार पैसे जमा कराना अनिवार्य होता है। इसमें कोई भी व्यक्ति साल में न्यूनतम 500  और अधिकतम एक लाख रुपये जमा करा सकता है। यह रकम किस्तों में या एक बार में भी जमा की जा सकती है, लेकिन किसी भी हाल में एक वित्तीय वर्ष में 12  से अधिक किस्तों का भुगतान नहीं किया जा सकता। निवेश की न्यूनतम सीमा मात्र 500 रुपये होने की वजह से सीमित आय वर्ग के लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं। यह लॉन्ग टर्म इनवेस्टमेंट है। इसलिए जॉब मिलते ही पीपीएफ अकाउंट खोलना ज्यादा फायदेमंद साबित होता है।

पाएं अधिकतम लाभ

पीपीएफ की मौजूदा वार्षिक ब्याज दर 8.70 प्रतिशत है। वैसे तो इसमें पहले से तय ब्याज मिलता है, लेकिन अगर आप थोडी समझदारी दिखाएं तो इस पर भी ज्यादा  रिटर्न हासिल कर सकते हैं। इसलिए आप हमेशा हर महीने की 5 तारीख  से पहले पैसे जमा कराएं। दरअसल, बैंकों में ब्याज की गणना हर महीने की 5 तारीख से अंतिम तिथि के बीच होती है। ऐसे में आपको पीपीएफ में हर महीने की एक से पांच तारीख के बीच पैसे जमा कराने चाहिए।

टैक्स छूट का उठाएं लाभ

पीपीएफ  पर कई तरह के टैक्स की छूट मिलती है। आयकर की धारा 80  सी के तहत सालाना एक लाख रुपये तक के निवेश पर आप इन्कम टैक्स में छूट ले सकते हैं। पीपीएफ  अकाउंट में जमा राशि के कुल ब्याज पर भी कोई टैक्स नहीं लगता।

कर्ज लेना भी आसान

पीपीएफ  पर मिलने वाले ब्याज से महज दो फीसदी अधिक दर पर आप लोन भी ले सकते हैं। यह सुविधा निवेश के तीसरे साल से छठे साल के बीच मिलती है। इस दौरान आप निवेश की मौजूदा रकम के 25 प्रतिशत के बराबर लोन ले सकते हैं और इसका भुगतान दो साल के भीतर किया जा सकता है।

रकम निकालने की शर्त

पीपीएफ  अकाउंट की कुल अवधि 15  वर्ष होती है और आमतौर पर इससे पहले रकम निकालने की छूट नहीं होती, लेकिन अकाउंट खुालने  के सातवें साल के बाद से कोई भी व्यक्ति शुरुआती चार साल में जमा हुए रकम का 50 प्रतिशत  निकाल सकता है। अगर अवधि पूरी होने से पहले ही अकाउंट धारक व्यक्ति का निधन हो जाए तो ब्याज सहित कुल जमा राशि नामांकित व्यक्ति को मिल जाती है।

(इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ फाइनेंशियल  प्लानिंग की चेयरपर्सन बानी बजाज से बातचीत पर आधारित)

विनीता


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