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आईएएस अधिकारी सिंघवी सहित आठ लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

IAS officer Singhvi राजस्थान के खान महाघूस कांड में फंसे आईएएस अधिकारी अशोक सिंघवी को जयपुर की ईडी कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट से तलब करने का आदेश जारी किया है।

By Preeti jhaEdited By: Published: Thu, 01 Aug 2019 12:45 PM (IST)Updated: Thu, 01 Aug 2019 12:45 PM (IST)
आईएएस अधिकारी सिंघवी सहित आठ लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी
आईएएस अधिकारी सिंघवी सहित आठ लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

जयपुर, जागरण संवाददाता। राजस्थान के चर्चित खान महाघूस कांड में फंसे भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के वरिष्ठ अधिकारी अशोक सिंघवी को जयपुर की ईडी कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट से तलब करने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने जयपुर पुलिस कमिश्नर को सिंघवी को वारंट तामील कराने के निर्देश दिए है।

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सिंघवी के साथ ही खान महाघूसकांड के दलाल संजय सेठी,तत्कालीन अतिरिक्त खान निदेशक पंकज गहलोत,पुष्करराज,चार्टेड एकाउंटेंट श्याम सुंदर सिंघवी सहित आठ लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए है।

जयपुर की मनी लॉड्रिंग मामलों की विशेष कोर्ट ने सिंघवी सहित सभी आठ लोगों के खिलाफ मनी लॉड्रिंग के मामले में 21 जनवरी को प्रसंज्ञान लेकर गिरफ्तारी वारंट से तलब करने का आदेश दिया था। इस आदेश को सिंघवी सहित अन्य ने हाईकोर्ट में चुनौति देते हुए अधीनस्थ कोर्ट का आदेश निरस्त करने अथवा गिरफ्तारी वारंट को जमानती वारंट में बदलने का आग्रह किया।

हाईकोर्ट से इन्हें कोई राहत नहीं मिल सकी है। अब एक बार फिर मनी लॉड्रिंग मामलों की विशेष कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किए है। उल्लेखनीय है कि खान महाघूसकांड का खुलासा होने के बाद राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सिंघवी सहित अन्य को 16 सितंबर,2015 को गिरफ्तार किया था। इस मामले में करोड़ों के लेनदेन की बात सामने आने के बाद ईडी ने अलग से कोर्ट में परिवाद पेश कर दिया। ईडी के परिवाद पर कोर्ट ने इसी साल 21 जनवरी को प्रसंज्ञान लेते हुए सिंघवी सहित आठ लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के निर्देश दिए थे। लेकिन इस आदेश की पालना नहीं हुई तो एक बार फिर सिंघवी सहित आठ लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए है। कोर्ट ने 21 सितंबर तक आदेश की पालना के लिए कहा है।  

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