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Lockdown: राजस्थान में आटा व दाल मिलों की इकाइयों को मिलेगी काम की मंजूरी

Lockdown In Rajasthan. राजस्थान सरकार ने आटा दाल तेल और बेसन बनाने वाली इकाइयों में काम शुरू करने की अनुमति देने का फैसला किया है।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Published: Sun, 29 Mar 2020 06:44 PM (IST)Updated: Sun, 29 Mar 2020 06:44 PM (IST)
Lockdown: राजस्थान में आटा व दाल मिलों की इकाइयों को मिलेगी काम की मंजूरी
Lockdown: राजस्थान में आटा व दाल मिलों की इकाइयों को मिलेगी काम की मंजूरी

जयपुर, जेएनएन। Lockdown In Rajasthan. लाॅकडाउन की अवधि बढ़ने के साथ ही अब आटा, दाल, तेल, बेसन जैसी आवश्यक वस्तुओ की किल्लत सामने आने लगी है। इसी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने आटा, दाल, तेल और बेसन बनाने वाली इकाइयों में काम शुरू करने की अनुमति देने का फैसला किया है। इस बारे में जिलास्तर पर निर्देश भेज दिए गए हैं।

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कोरोना वायरस संक्रमण के चलते देशव्यापी लाॅकडाउन में जरूरी किराना वस्तुओं की किल्लत सामने आ रही है। ऐसे में आवश्यक वस्तुओं का निर्माण और आपूर्ति बनाए रखने के लिए औद्योगिक इकाइयों को अनुमति दी जा रही है। उद्योग आयुक्त मुक्तानंद अग्रवाल की ओर से जारी निर्देेशों में कहा गया है कि जिला उद्योग केंद्र पहले चरण में आटा, बेसन, दाल और तेल मिलों को अनुमति देंगे। अन्य विनिर्माण या सेवा इकाइयों के लिए स्थानीय आवश्यकतानुसार अनुमति दिया जाना जरूरी है तो जिला महाप्रबंधक अपनी सिफारिश के साथ यह आवेदन सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग व प्रबंध निदेशक रीको के पास भेजेंगे। यहां से विचार कर इस बारे में अनुमति दी जाएगी।

कम से कम श्रमिकों से कराना होगा काम

निर्देशों में कहा गया है कि अनुमति प्राप्त इकाई में जिस कार्य के लिए अनुमति दी गई है, वही उत्पादन कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही इकाई में न्यूनतम श्रमिकों व कार्मिकों को ही कार्य की अनुमति होगी और इन कार्मिकों को स्थानीय आवास से इकाई तक ही आने-जाने की अनुमति होगी। इकाई में स्वच्छता, सेनेटाइजेशन, वायरस संक्रमण रोकने के आवश्यक उपाय के साथ ही सोशल डिस्टेंस आदि की सख्ती से पालना करनी होगी। इसके साथ ही इकाई में किसी के भी वायरस संक्रमण, बुखार, खांसी, जुकाम या अन्य संक्रमण की स्थिति में तत्काल प्रशासन को जानकारी देने के साथ ही चिकित्सकीय जांच करानी होगी। प्रदेश की इस तरह की औद्योगिक इकाइयों के संचालन के लिए उद्योग विभाग और रीको के अधिकारियों को आवश्यक पास, परमिट और अनुमति पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। 

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