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Rajasthan: उदयपुर नगर निगम वकीलों को नहीं मानता भारतीय नागरिक

Rajasthan उदयपुर नगर निगम ने कहा कि वकीलों की संस्था भारतीय नागरिक की श्रेणी में नहीं आती है इसलिए उन्हें जवाब नहीं दिया जा सकता है। यह मामला वकील ने उदयपुर बार एसोसिएशन के समक्ष उठाया है। उदयपुर के वकील इससे आक्रोशित हैं।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Published: Wed, 14 Oct 2020 09:17 PM (IST)Updated: Wed, 14 Oct 2020 11:28 PM (IST)
Rajasthan: उदयपुर नगर निगम वकीलों को नहीं मानता भारतीय नागरिक
उदयपुर नगर निगम वकीलों को भारतीय नागरिक नहीं मानता है।

संवाद सूत्र, उदयपुर। Rajasthan: सूचना के अधिकार के तहत एक वकील की ओर से पूछे गए सवाल को लेकर उदयपुर नगर निगम ने अजीबोगरीब जवाब दिया है। निगम ने जवाब में लिखा है कि वकीलों की संस्था भारतीय नागरिक की श्रेणी में नहीं आती है, इसलिए उन्हें जवाब नहीं दिया जा सकता है। यह मामला वकील ने उदयपुर बार एसोसिएशन के समक्ष उठाया है। उदयपुर के वकील इससे आक्रोशित हैं। उन्होंने सात दिन में संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। उदयपुर के वकील युगल किशोर दशोरा ने नगर निगम के सहायक लोक सूचना अधिकारी के समक्ष सूचना के अधिकार के तहत प्रस्तुत आवेदन में उदयपुर के हिरणमगरी सेक्टर चार स्थित दो प्लॉटों की लीज निरस्त किए जाने, जारी किए गए के नोटिस तथा उमेश शर्मा की ओर से पेश प्रार्थना पत्र की प्रतियां मांगी थीं।

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इसके उत्तर को लेकर सहायक लोग सूचना अधिकारी नगर निगम उदयपुर ने लिखा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रविधान के अनुसार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार केवल भारतीय नागरिक को ही है। आवेदक स्वयं वकील है और वकीलों की संस्था नागरिक शब्द की परिभाषा में नहीं आती है। उदयपुर बार एसोसिएशन ने इस संबंध में राजस्थान के मुख्य सचिव, स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक तथा कार्मिक विभाग के सचिव को भेजी शिकायत में संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इसमें कहा गया है कि नगर निगम के दिए जवाब ने वकील समुदाय की नागरिकता पर सवाल उठा दिया है। इस मामले में उदयपुर बार एसोसिएशन ने संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उदयपुर के संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर को भी पत्र भेजा है।

गौरतलब है कि गत दिनों उदयपुर पुलिस ने फॉर्च्यूनर कार की तलाशी में दो किलो दो सौ ग्राम अफीम बरामद की। उसमें सवार सेमारी उदयपुर निवासी विकास पुत्र रतनलाल जोशी, गुर्जरों की भागल ताणा निवासी कोमल पुत्र लालूदास तथा उसकी उसकी पत्नी लालीबाई को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित विकास तथा कोमल ने पुलिस को बताया कि उन्होंने लाली बाई को कार में इसीलिए बिठाया, ताकि पुलिस को शक ना हो। हालांकि पुलिस ने मादक द्रव्य की तस्करी के मामले में लाली बाई को भी नामजद किया है। तीनों आरोपितों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें एक दिन के लिए रिमांड पर लिया गया है।


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