Triple Talaq: पत्नी को तीन बार तलाक बोलकर पति ने खत्म किया निकाह Kota News
Triple Talaq. राजस्थान में पत्नी को तलाक देने के बाद पति अपने बेटे को लेकर पैतृक गांव चला गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, जयपुर। तीन तलाक का नया कानून बनने के बाद राजस्थान के कोटा में एक महिला को पति द्वारा तीन बार तलाक-तलाक बोलकर छोड़ने का मामला सामने आया है। पत्नी को तलाक देने के बाद पति अपने बेटे को लेकर पैतृक गांव चला गया। घटना के बाद से महिला परेशान है और न्याय की गुहार लिए भटक रही है। महिला ने अब जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष में इस संबंध में परिवाद दिया है।
जानें, क्या है मामला
कोटा के कुल्हाड़ी इलाके में रहने वाली 55 वर्षीय महिला रेहाना ने अपने पति सरवर अंसारी के खिलाफ पुलिस अधीक्षक के समक्ष महिला विवाह संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा तीन व चार के तहत मामला दर्ज कराने का आग्रह किया है। सरवर अंसारी आए दिन पत्नी के साथ मारपीट करता है। छह माह पहले रेहाना ने मारपीट की शिकायत पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने सरवर अंसारी को समझाकर मामला सुलझा दिया। इसके बाद सात जून को फिर सरवर ने रेहाना के साथ मारपीट की और उसका पैर तोड़ दिया। रेहाना की शिकायत पर पुलिस ने इस बार भी पति को समझाया। चार दिन पहले 17 अगस्त को भी सरवर अंसारी ने रेहाना के साथ मारपीट की और उसे गालियां दीं।
परिवाद के मुताबिक, अंसारी ने रेहाना से कहा कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, मैं तुमसे अपना निकाह खत्म करता हूं और तुम्हे तलाक देता हूं। अंसारी द्वारा रेहाना को तीन बार तलाक कहा गया और उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। जब रेहाना की बेटी जरीना ने बीच-बचाव का प्रयास किया ताे अंसारी ने उससे भी मारपीट की। इसकी शिकायत रेहाना ने कुन्हाड़ी थाने में दी थी।
रेहाना का कहना है कि पुलिस ने मामले में उसके पति सरवर अंसारी की जगह बेटे मोहम्मद शरीक अंसारी को पाबंद कर दिया। इस बात से नाराज होकर उसी दिन सरवर अंसारी ने वापस रेहाना से मारपीट की और रेहाना को तीन बार वापस तलाक बोलकर निकाह खत्म कर दिया। इसके बाद वो अपने बेटे शरीक को लेकर अपने पैतृक गांव उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले स्थित लखमोड पोस्ट लार टाउन चला गया। अब रेहाना का आरोप है कि सरवर उसे जान से मारने तक की धमकी दे रहा है। रेहाना ने पुलिस अधिकारियों से उसे न्याय दिलाने की मांग की है। उसका कहना है कि पति के जाने के बाद उसके सामने परिवार चलाने का कोई जरिया नहीं बचा है।
तीन तलाक बिल के प्रावधान
बोलकर, लिखकर, मोबाइल, कंप्यूटर, वॉट्सएप, फेसबुक, मेल आदि से तीन तलाक को गैरकानूनी माना जाएगा। तीन तलाक देने पर एक से तीन साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। इसके लिए पत्नी को कोर्ट में ये साबित करना पड़ेगा कि उसके पति ने उसे एक समय में तीन तलाक दिए हैं। पीड़िता और बच्चों के जीवन यापन के लिए गुजारा भत्ता मिलेगा।
रेहाना ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उसके पति के खिलाफ तलाक की धमकी देने, गाली-गलौज, मारपीट, तीन तलाक देकर घर से निकालने की रिपोर्ट दी है। कुन्हाड़ी पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। मुकदमा मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज के तहत दर्ज किया जाएगा।
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