Move to Jagran APP

जयपुर नगर निगम के तीन पार्षदों को न्यायालय से मिली राहत, उच्च न्यायालय ने रद्द किया बर्खास्त करने का आदेश

जयपुर नगर निगम (ग्रेटर )में महापौर डॉ.सौम्या गुर्जर के बाद अब बर्खास्त तीन पार्षद को भी राजस्थान उच्च न्यायालय ने राहत दी है। इन तीनों पार्षदों को राज्य सरकार ने तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यज्ञमित्र सिंह देव के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट करनेके मामले में बर्खास्त किया गया था।

By Jagran NewsEdited By: Sonu GuptaPublished: Thu, 02 Feb 2023 02:58 AM (IST)Updated: Thu, 02 Feb 2023 02:58 AM (IST)
जयपुर नगर निगम के तीन पार्षदों को न्यायालय से मिली राहत, उच्च न्यायालय ने रद्द किया बर्खास्त करने का आदेश
जयपुर नगर निगम के तीन पार्षदों को न्यायालय से मिली राहत।

जागरण संवाददाता,जयपुर। जयपुर नगर निगम (ग्रेटर )में महापौर डॉ.सौम्या गुर्जर के बाद अब बर्खास्त तीन पार्षद को भी राजस्थान उच्च न्यायालय ने राहत दी है। इन तीनों पार्षदों को राज्य सरकार ने तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यज्ञमित्र सिंह देव के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट करनेके मामले में बर्खास्त किया गया था। देव ने स्थानीय निकाय विभाग और पुलिस में इसकी शिकायत की थी। न्यायाधीश जस्टिस इंद्रजीत सिंह की एकलपीठ ने तीनों पार्षदों की बर्खास्तगी पर रोक लगाने के आदेश जारी किए ।

loksabha election banner

सरकार ने नहीं दी सुनवाई का मौका

पार्षदों की तरफ से वकील आर.एन.माथुर सहित तीन वकीलों ने पैरवी की। उन्होंने कहा कि प्रार्थियों को सरकार ने सुनवाई का मौका नहीं दिया । सरकार का ऐसा करना प्राकृतिक न्याय के सिद्दांतों का उल्लंघन है। इसी मामले में उच्च् न्यायालय पहले भी महापौर को बर्खास्त करने वाले आदेश को रद्द कर चुका है। ऐसे में प्रार्थियों का मामला व तथ्य भी पूर्व के मामले के समान ही हैं। इसलिए उन्हें बर्खास्त करने वाले आदेश को रद्द किया जाए और वापस पद पर बहाल किया जाए।

उच्च न्यायालय ने रद्द किया बर्खास्त करने का आदेश

उच्च न्यायालय ने प्रार्थियों की बहस को सुनकर उन्हें बर्खास्त करने वाला आदेश रद्द कर दिया। उल्लेखनीय है कि देव की शिकायत पर जांच के बाद स्थानीय निकाय विभाग ने पिछले साल 22 अगस्त को महापौर गुर्जर,तीन पार्षदों पारस जैन,अजय सिंह और शंकर शर्मा को पद से बर्खास्त कर दिया था। सरकार से जारी आदेशों के बाद इन तीनों पार्षदों कोछह साल तक चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य घोषित कर दिया था।महापौर और पार्षदों ने सरकार के इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौति दी थी। उच्च न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद पहले तो महापौर गुर्जर की बर्खास्तगी पर रोक लगाते हुए बहाल किया था। बुधवार को तीनों पार्षदों को राहत दी गई।

यह भी पढ़ें-

महिलाओं के लिए विशेष बचत योजना, बुजुर्गों को भी राहत, मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़ की घोषणा

Fact Check: सिनेमा हॉल में ‘पठान’ देखने पहुंचे दर्शकों में कोल्ड ड्रिंक को लेकर हुआ था झगड़ा, समर्थकों व विरोधियों में भिड़ंत का दावा गलत


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.