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Corona Vaccination: राजस्थान में वैक्सीनेशन नहीं कराने वालों को सरकारी योजनाओं का नहीं मिलेगा लाभ

Corona Vaccination राजस्थान के चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा है कि जिन लोगों को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगी हैं उन्हें सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित करने पर विचार किया जा रहा है।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Published: Thu, 30 Dec 2021 07:20 PM (IST)Updated: Thu, 30 Dec 2021 07:20 PM (IST)
Corona Vaccination: राजस्थान में वैक्सीनेशन नहीं कराने वालों को सरकारी योजनाओं का नहीं मिलेगा लाभ
राजस्थान में वैक्सीनेशन नहीं कराने वालों को सरकारी योजनाओं का नहीं मिलेगा लाभ। फाइल फोटो

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। गुरुवार को राज्य में 300 संक्रमित मिलने के बाद सरकार की चिंता बढ़ गई है। ऐसे में संक्रमण पर काबू पाने के लिए सरकार ने अस्पतालों में आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए हैं। एक दिन पहले नई गाइडलाइन जारी की गई है और वैक्सीनेशन का काम तेज कर दिया है। राज्य में अब तक एक करोड़ 24 लाख लोगो का वैक्सीनेशन हो चुका है। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि जिन लोगों को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगी हैं, उन्हें सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित करने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि जनवरी तक कोई व्यक्ति वैक्सीनेशन नहीं कराएगा तो उसे किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सरकारी कर्मचरियों को दफ्तर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी वैक्सीनेशन अनिवार्य किया जा रहा है। जिला कलेक्टरों को कहा गया कि निजी संस्थाओं में यह सुनिश्चित करें कि यदि कोई कर्मचारी दोनों डोज नहीं लगवाता है तो उसे काम पर नहीं रखा जाएगा। बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए विशेष कैंप लगाए जाएंगे।

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गौरतलब है कि राजस्थान में ओमिक्रान के साथ ही कोरोना पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस बीच, प्रदेश में बुधवार को ओमिक्रोन के 23 नए पीड़ित मिले हैं। अब तक 69 लोग ओमिक्रोन से पीड़ित मिल चुके हैं। इधर, राज्य सरकार ने बुधवार रात नई गाइडलाइन जारी की है। राज्य में अब रात 11 से सुबह पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। शादी, धार्मिक व राजनीतिक समारोह में 200 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इनके आयोजन के लिए जिला कलेक्टरों की अनुमति लेना अनिवार्य होगा, ऐसा नहीं करने पर जुर्माना लगाया जा सकेगा। सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स, आडिटोरियम और शापिंग माल्स में वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वालों को ही प्रवेश दिया जाएगा। इनमें कुल क्षमता के आधे लोगों को प्रवेश मिलेगा। इन सभी संस्थानों को रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।


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