बर्खास्त थानेदार ने बेटी को दहेज में दिए सवा करोड़ कैश, कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए शादी में बुलाए 800 मेहमान
भरतपुर जिले के एक बर्खास्त थानेदार ने अपनी बेटी की शादी में दहेज में 1 करोड़ 15 लाख 101 रुपए नकद दिए हैं। इतना ही नहीं लाखों के गहने भी दिए हैं। जबकि खुद पुलिस बताती है कि दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध हैं।
जयपुर, जागरण संवाददाता। दहेज लेना और देना कानूनी अपराध है। लेकिन राजस्थान में भरतपुर जिले के उच्चैन में दो दिन पहले हुए एक शादी समारोह में पुलिस के बर्खास्त थानेदार ने अपनी बेटी की शादी में 1 करोड़ 15 लाख 101 रुपए नकद और सामान दहेज में दिए । यही नहीं बर्खास्त थानेदार अर्जुन सिंह ने एक लाख रुपए अलग से वर पक्ष को दिए। प्रत्येक बाराती को 511 नकद रकम भी दी गई। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर हुई शादी में कांग्रेस के विधायक जोगेन्द्र सिंह अवाना, उनके पुत्र और प्रधान हिमांशु अवाना, पूर्व विधायक घनश्याम मेहर सहित कई कांग्रेस नेता शामिल हुए। शादी समारोह का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति दहेज में दी गई रकम की घोषणा कर रहा है। वीडियो में 500-500 के नोट की गड्डियां भी दिखाई दे रही है। दूल्हा दीपक राज्य आबकारी विभाग में इंसपेक्टर है।
रोक के बावजूद जुटी भीड़
दरअसल, पुलिस के बर्खास्त थानेदार अर्जुन सिंह की पुत्री दिव्या की शादी 23 जनवरी को करौली निवासी दीपक के साथ सम्पन्न हुई। बता दें कि यह मामला भरतपुर जिले के उच्चैन कस्बे से सामने आया है। इस विवाह में थानेदार ने सारे नियम-कानून ताक पर रख दिए। मनाही के बाद भी शादी में 800 लोगों को बुलाया गया था। थानेदार अर्जुन सिंह को नवंबर, 2019 को रिश्वत में 2 लाख रुपए नहीं देने पर धिलावटी चौकी में मारपीट करने के आरोप में सस्पेंड किया गया था। फिर गैर हाजिर रहने पर जनवरी 2020 में उसे बर्खास्त कर दिया गया। करीब 30 साल से वह उच्चैन कस्बे में रह रहा है। उसके दो ऑलीशान मकान भी बने हैं। एक में बैंक को किराए पर दिया हुआ है। राज्य सरकार की तय गाइडलाइन के अनुसार शादी समारोह में 100 लोग शामिल हो सकते हैं। लेकिन अर्जुन सिंह की पुत्री की शादी में 800 से ज्यादा लोग शामिल हुए। वीडियो में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होती नजर नहीं आ रही थी।
कलेक्टर बोले, रिपोर्ट मांगी है
जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने कहा कि वीडियो वायरल होने के बारे में उपखण्ड अधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई है। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर के शादी हुई है तो उचित कार्रवाई होगी। वहीं पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र बिश्नोई ने बताया कि कानूनी परीक्षण करवाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार अर्जुन सिंह को साल, 2019 में धिलावटी पुलिस चौकी पर तैनात रहते हुए बर्खास्त किया गया था । उसने रिश्वत में 2 लाख रुपए नहीं देने पर फिरोजाबाद निवासी अनिल शर्मा मारपीट की थी। जांच के बाद उसे बर्खास्त कर दिया गया था।
कोरोना की संशोधित गाइडलाइन लागू, शादी में 100 मेहमान शामिल
सोमवार से कोरोना की संशोधित गाइडलाइन लागू है। सोमवार से शादियों में 100 मेहमान शामिल हो सकेंगे। सोमवार को हुई शादियों में 100 मेहमान शामिल हुए। पहले 50 लोगों को शामिल होने की ही अनुमति दी गई थी। बैंडवालों को इससे अलग रखा गया है। अब इस सप्ताह से वीकेंड कर्फ्यू शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक केवल शहरी सीमा में ही होगा। पहले गांवों में भी वीकेंड कर्फ्यू लागू था। बाजार रात आठ बजे से बंद होंगे। दुकानदारों व ग्राहकों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर 500 रुपये जुर्माना देना होगा। सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना जरूरी किया गया है। सरकारी और निजी दफ्तरों में 50 फीसद कर्मचारियों को बुलाने की गाइडलाइन तय की गई है।