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हाईकोर्ट ने कहा- मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने वालों के लाइसेंस रद्द हो

राज्य सरकार, यातायात पुलिस को आदेश है कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि कोई भी चालक वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करता हुआ नजर नहीं आए।

By Preeti jhaEdited By: Published: Tue, 01 May 2018 10:01 AM (IST)Updated: Tue, 01 May 2018 10:02 AM (IST)
हाईकोर्ट ने कहा- मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने वालों के लाइसेंस रद्द हो
हाईकोर्ट ने कहा- मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने वालों के लाइसेंस रद्द हो

जयपुर, जागरण संवाददाता। मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन चलाने वालों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। यातायात पुलिस मोबाइल पर बात करने वाले वाहन चालकों के फोटो लेगी और तत्काल परिवहन विभाग को यह फोटो भेजी जाएगी। इसके बाद वाहन चालकों के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे।

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राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर स्थित मुख्य पीठ में जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस गोपालकृष्ण व्यास और जस्टिस रामचंद्र झाला ने कहा कि दो पहिया और चार पहिया वाहनों पर मोबाइल पर बात करना गैर कानूनी है। कोर्ट के ध्यान में लाया गया है कि इस कारण से सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। लोगों की इस प्रवृति पर अंकुश लगाना आवश्यक है।

ऐसे में राज्य सरकार और यातायात पुलिस को आदेश दिया जाता है कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि कोई भी चालक वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करता हुआ नजर नहीं आए। यदि कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो यातायात पुलिस मोबाइल पर बात करते हुए चालक की फोटो लेगी और फिर परिवहन अधिकारी के पास भेजेगी । परिवहन अधिकारी ऐसे वाहन चालकों के लाइसेंस तुरंत रद्द कर देंगे । कोर्ट ने इस आदेश की पालना रिपोर्ट 22 मई को मांगी है । 


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