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पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, कोर्ट ने 1 लाख का जुर्माना भी लगाया

पांच साल की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाने के आरोप में अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों के मद्देनजर आरोपी को दोषी करार देते हुए बीस साल की सजा और 1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।

By Pradeep ChauhanEdited By: Published: Tue, 07 Dec 2021 08:43 PM (IST)Updated: Tue, 07 Dec 2021 08:43 PM (IST)
पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, कोर्ट ने 1 लाख का जुर्माना भी लगाया
आरोपी मन्नू 5 साल की बच्ची को घर की छत पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

अजमेर, जागरण संवाददाता। पांच साल की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाने के आरोप में अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों के मद्देनजर आरोपी को दोषी करार देते हुए बीस साल की सजा और 1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह ने बताया कि ब्यावर सिटी थाना क्षेत्र में रहने वाली पीड़िता के घर में मोहित उर्फ़ मन्नू किराए से रहता था 30 जुलाई 2020 को आरोपी मन्नू 5 साल की बच्ची को घर की छत पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

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इसके बाद बच्ची की चीख पुकार सुनकर आए परिजन ने बच्ची को अस्पताल पहुंचाया। वहीं पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने पोक्सो सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार किया साथ ही आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 16 गवाह और 27 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। जिसके आधार पर न्यायाधीश राजेश चंद गुप्ता ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास व 1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडि़त किया है।

आरोपी मन्नू उर्फ मोहित को सजा दिलवाने में आईजी एस सेंगाथिर के आवाज दो अभियान का विशेष योगदान रहा। अभियान के तहत पोक्सो से जुड़े मामलों में केस ऑफिसर स्कीम से ऑफिसर नियुक्त करके नियमित रूप से सुनवाई व गवाहों के बयान करवाए जाते हैं। जिससे कि आरोपियों को जल्द से जल्द सजा सुनाई जा सके। अब तक अभियान के तहत 14 प्रकरणों में सजा दिलवाई जा चुकी है।


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