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निलंबित आईएएस निर्मला मीणा की जमानत याचिका खारिज

8 हजार करोड़ रूपए के 35 हजार क्विंटल गेंहू घोटाला मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी निर्मला मीणा की जमानत याचिका राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दी।

By Preeti jhaEdited By: Published: Wed, 18 Apr 2018 03:58 PM (IST)Updated: Wed, 18 Apr 2018 03:58 PM (IST)
निलंबित आईएएस निर्मला मीणा की जमानत याचिका खारिज
निलंबित आईएएस निर्मला मीणा की जमानत याचिका खारिज
जयपुर, जागरण संवाददाता। करीब 8 हजार करोड़ रूपए के 35 हजार क्विंटल गेंहू घोटाला मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी निर्मला मीणा की जमानत याचिका राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दी। अब कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है।

निर्मला मीणा पर जोधपुर जिला रसद अधिकारी रहते हुए आटा मिल मालिकों और रसद विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करके घोटाला करने का आरोप है। अग्रिम जमानत की याचिका पर पिछले शुक्रवार को सुनवाई पूरी करते हुए जस्टिस विजय विश्नोई ने फैसला सुरक्षित रख लिया था,जो मंगलवार को सुनाया गया ।

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जोधपुर की तत्कालीन जिला रसद अधिकारी निर्मला मीणा पर आरोप है कि 8 करोड़ रूपए मूल्य के करीब 35 हजार 20 क्विंटल गेंहू का आटा मिल मालिकों के साथ मिलीभगत करके फर्जी उपभोक्ताओं को आवंटन कर दिय गया । ये उपभोक्ता वास्तविक्ता में थे ही नहीं।

राज्य सरकार को इस घोटाले के मामले में जानकारी मिली तो जांच सीआईडी,सीबी को सोंप दी गई। जांच के बाद निर्मला मीणा को दोषी पाया गया।  


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