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अरावली पर्वतमाला के 115 हेक्टेयर में 48 घंटे में रोकें जाएं अवैध खननः सुप्रीम कोर्ट

राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि वह 48 घंटे में राज्य की अरावली पर्वतमाला के 115.34 हेक्टेयर क्षेत्र में अवैध खनन रोक दे।

By Sachin MishraEdited By: Published: Tue, 23 Oct 2018 02:22 PM (IST)Updated: Tue, 23 Oct 2018 06:50 PM (IST)
अरावली पर्वतमाला के 115 हेक्टेयर में 48 घंटे में रोकें जाएं अवैध खननः सुप्रीम कोर्ट
अरावली पर्वतमाला के 115 हेक्टेयर में 48 घंटे में रोकें जाएं अवैध खननः सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को आदेश दिया है कि वह 48 घंटे में राज्य की अरावली पर्वतमाला के 115.34 हेक्टेयर क्षेत्र में अवैध खनन रोक दे।

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जस्टिस मदन बी. लोकुर व जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा कि यह आदेश देने को इसलिए विवश होना प़़डा, क्योंकि राजस्थान सरकार इसे बहुत हल्के ढंग से ले रही है। शीर्ष कोर्ट ने केंद्र की उच्चाधिकार कमेटी की रिपोर्ट का भी जिक्र किया, जिसमें कहा गया है कि राज्य की 31 छोटी पहाड़ियां या टीले तबाह हो चुके हैं।

दिल्ली में प्रदूषण की वजह कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में प्रदूषण की एक वजह राजस्थान में अवैध खनन के कारण पहाड़ों का गायब होना भी है। पीठ ने आदेश के साथ ही राज्य के मुख्य सचिव को उसका पालन कर रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया है। मंगलवार को कोर्ट अरावली पर्वतमाला में अवैध खनन से संबंधित एक याचिका की सुनवाई कर रही थी।

पीठ ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण स्तर में बढ़ोत्तरी का एक कारण राजस्थान में इन पहाड़ियों का गायब होना भी हो सकता है। पीठ ने अपने आदेश पर अमल के बारे में एक हलफनामा दाखिल करने का राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश भी दिया है। 


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