राजस्थान में दुष्कर्म के दो दोषियों को मिली 10-10 साल कैद की सजा Jaipur News
Sentenced to imprisonment. राजस्थान में दुष्कर्म के दो दोषियों को कोर्ट ने 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है।
जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण एक्ट (पोक्सो) मामलों की अदालतों ने दुष्कर्म के दो दोषियों को 10-10 साल कठोर कारावास का दंड सुनाया है। वर्ष 2015 में मई और जून के महीने में दो अलग-अलग मामलों में जयपुर के मनीष और राजू को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जयपुर की पोक्सो मामलों की विशेष अदालतों ने दोनों को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई है।
मई 2015 में बगरू थाना इलाके में एक नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और फिर दुष्कर्म के आरोपित राजू रैगर (24) को दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा दी गई है। पोक्सो मामलों की विशेष अदालत-5 में जज रेखा शर्मा ने राजू पर कारावास के साथ 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही जज ने पीड़िता को 50 हजार रुपये प्रतिकर राशि दिलाने की अनुशंसा भी की।
इसी तरह जयपुर के झालाना में चार साल की मासूम बच्ची के साथ जून 2015 में पड़ोस में रहने वाले मनीष (35) ने दुष्कर्म किया था। पीड़िता के परिजन ने थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी कि आरोपित बच्ची को कुछ खिलाने के बहाने बच्ची को जंगल की तरफ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस केस में पोस्को मामलों की विशेष अदालत-4 में जज सीताराम खोवाल ने बुधवार को मनीष को दस साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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