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बच्ची से दुष्कर्म के मामले में अंतिम सांस तक कारावास की सजा Alwar News

Sentence of Imprisonment. राजस्थान में साढ़े चार साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनाई है।

By Sachin MishraEdited By: Published: Tue, 09 Jul 2019 06:01 PM (IST)Updated: Tue, 09 Jul 2019 06:01 PM (IST)
बच्ची से दुष्कर्म के मामले में अंतिम सांस तक कारावास की सजा Alwar News
बच्ची से दुष्कर्म के मामले में अंतिम सांस तक कारावास की सजा Alwar News

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान के अलवर जिले में पॉक्सो कोर्ट ने साढ़े चार वर्ष की बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा दी है। इस संबंध में पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश राजेंद्र शर्मा ने फैसला सुनाया।

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जानें, क्या है मामला

विशिष्ट लोक अभियोजक योगेंद्र सिंह खटाना ने बताया कि इस संबंध में साढ़े चार वर्षीया पीड़िता के दादा ने 17 जुलाई, 2017 को टहला पुलिस थाने में एक मुकदमा दर्ज करवाया था। दर्ज करवाई गई रिपोर्ट में कहा गया था कि टहला निवासी आरोपित मनीष कोली उनकी नाबालिग पोती को उठाकर ले गया। वहां रेतीले टीलों में दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपित मनीष कोली वहां से भाग निकला। वहां मौजूद महिला की नजर बच्ची पर पड़ी तो वह उसे घर लेकर आई। आसपास के लोगों को सूचना दी। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी।

मामले में पड़ताल कर टहला थाना पुलिस ने आरोपित मनीष कोली को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश कर दिया, जिसमें विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो क्रम संख्या तीन की कोर्ट में सूनवाई पूरी हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील ने 18 गवाह पूरे करवाए। न्यायाधीश राजेंद्र शर्मा ने फैसला सुनाते हुए अभियुक्त मनीष कोली को फांसी की सजा सुनाई। आईपीसी की धारा 376 व पॉक्सो एक्ट की 5/6 के तहत अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 


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